होममुकदमेबिहार कंपनी पर बड़ा झटका: 'निंटेंडो इंडिया' नाम का उपयोग नहीं कर सकती
मुकदमे

बिहार कंपनी पर बड़ा झटका: 'निंटेंडो इंडिया' नाम का उपयोग नहीं कर सकती

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क विवाद के मद्देनजर बिहार स्थित कंपनी को 'निंटेंडो इंडिया' नाम का उपयोग करने से रोक दिया। न्यायालय ने कहा कि यह नाम दूसरी कंपनी के लिए खतरनाक हो सकता है।

4 अगस्त 2026 को 04:15 pm बजे
बिहार कंपनी पर बड़ा झटका: 'निंटेंडो इंडिया' नाम का उपयोग नहीं कर सकती

सौजन्य से:- Storyboard18

Error 500 (Server Error)!!1500.That’s an error.There was an error. Please try again later.That’s all we know.

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्रीय सचिवालय क्लब के खिलाफ बेदखली आदेश की चुनौती
मुकदमे

दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्रीय सचिवालय क्लब के खिलाफ बेदखली आदेश की चुनौती

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक मामला
मुकदमे

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक मामला

NEET PG कटऑफ पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की
मुकदमे

NEET PG कटऑफ पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने बताया, विशिष्ट निष्पादन के लिए लगातार तत्परता और इच्छा आवश्यक है, नहीं तो बेचने का समझौता अस्वीकार हो सकता है
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने बताया, विशिष्ट निष्पादन के लिए लगातार तत्परता और इच्छा आवश्यक है, नहीं तो बेचने का समझौता अस्वीकार हो सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिश्तों को भी घरेलू क्रूरता की संज्ञा देने का फैसला किया
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिश्तों को भी घरेलू क्रूरता की संज्ञा देने का फैसला किया

शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद पर आज फैसले की संभावना
मुकदमे

शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद पर आज फैसले की संभावना

भोपाल में आवासीय भवनों में कमर्शियल एक्टिविटी का मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
मुकदमे

भोपाल में आवासीय भवनों में कमर्शियल एक्टिविटी का मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की याचिका पर सहमत, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक लगाने से इनकार
मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की याचिका पर सहमत, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक लगाने से इनकार

ताज़ा ख़बरें