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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश का शीर्ष अदालत में हलफनामा: ट्रिब्यूनल की गतिविधियों पर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करना है
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश ने शीर्ष अदालत का रुख किया है, तो इस आदेश के खिलाफ हैं जिसमें उनके नेतृत्व वाला ट्रिब्यूनल 'सुस्त' कहा गया है।

सौजन्य से:- theprint.in
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