सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया, जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय पुलिस की याचिका पर विचार करते हुए सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल सोनम की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सोनम पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं, इसलिए इस समय उनकी रिहाई में दखल देना उचित नहीं होगा।

सौजन्य से:- AajTak
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राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. मेघालय पुलिस ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सोनम को जमानत दी गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को नोटिस जारी किया और पूछा कि "क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाए?"
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सोनम की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि चूंकि सोनम पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं, इसलिए इस समय उनकी रिहाई में दखल देना उचित नहीं होगा. अब मामले में आगे की सुनवाई गुरुवार को होगी. तब तक सोनम शिलॉन्ग में जमानत पर ही रहेंगी.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सोनम पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं. उन्होंने कहा कि पहले भी उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं और यह मामला केवल गिरफ्तारी के दौरान हुई एक तकनीकी या क्लेरिकल गलती का नहीं है. मेघालय सरकार का तर्क है कि यदि सोनम बाहर रहीं तो उनके फरार होने का खतरा बना रहेगा.
सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?
सोनम रघुवंशी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के समय उन्हें न तो वकील मुहैया कराया गया और न ही गिरफ्तारी के स्पष्ट आधार बताए गए. उनका दावा था कि पुलिस ने सिर्फ एक खाली प्रोफॉर्मा दिया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर यह मुद्दा इतना अहम था तो इसे पहले क्यों नहीं उठाया गया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जमानत सिर्फ तकनीकी आधार पर दी गई है, तो क्या कानून पुलिस को दोबारा गिरफ्तारी से रोकता है?
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सोनम अगली सुनवाई तक जमानत पर रहेंगी
सोनम के वकील ने यह भी दलील दी कि मामले में अब कोई बरामदगी बाकी नहीं है. उन पर पहले से ही सख्त शर्तें लागू हैं और वह शिलॉन्ग में रह रही हैं, इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. अदालत ने यह भी माना कि सोनम लंबे समय से जेल में थीं और कानून का सिद्धांत है कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद." हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि मेघालय सरकार की जमानत रद्द करने की मांग पर अंतिम फैसला सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा. फिलहाल सोनम की जमानत बरकरार रहेगी.
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