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सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: हम जमानत रद्द करने के इच्छुक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया. अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई पूरी की कि हाई कोर्ट के आदेश को लेकर आपत्तियां हैं, लेकिन जमानत पर रिहा हो चुकी सोनम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के इच्छुक नहीं पाया.

3 जुलाई 2026 को 06:23 am बजे
सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: हम जमानत रद्द करने के इच्छुक नहीं

सौजन्य से:- ndtv.in

सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम रघुवंशी की हाई कोर्ट से मिली जमानत बरकार रखते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. स्टे को लेकर सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदेश ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को लेकर हमारी पहली नजर में आपत्तियां हैं. लेकिन जब सोनम के वकील ने बताया कि वह पहले ही रिहा हो चुकी है और शलॉन्ग में है तो अदालत ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हम जमानत रद्द करने के इच्छुक नहीं हैं. बता दें कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने सोनम को जमानत दे दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया है. अदालत ने कहा कि जमानत दी जाए या नहीं, इस पर फैसला करने से पहले अदालत देखेगी कि मुकदमे की कार्यवाही किस रफ्तार से चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि अभी तक 94 में से सिर्फ 4 गवाहों से ही पूछताछ की गई है. कोर्ट ने ये माना कि सोनम को जमानत एक टाइपिंग की गलती की वजह से दी गई थी.

अदालत में तुषार मेहता की दलील

सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक चौंकाने वाला मामला है, जिसमें एक महिला अपने पति को हनीमून पर ले गई, उस पर हुए हमले में शामिल रही और फिर उसकी हत्या कर उसे पहाड़ से नीचे धकेल दिया और फिर लाश को खाई में फेंक दिया. उन्होंने आगे कहा कि महिला तीन हमलावरों को साथ लाई थी और उसने खुद भी उसकी हत्या की. फरार होने के बाद उसे यूपी से गिरफ्तार किया गया. मजिस्ट्रेट ने कहा कि वे इस बात से संतुष्ट थे कि गिरफ्तारी की वजह बता दी गई थी.

'देखेंगे कि ट्रायल कैसे आगे बढ़ता है'

इस पर जस्टिस एमएम सुंदेश ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को लेकर हमारी पहली नजर में आपत्तियां हैं. हम इस आदेश पर रोक लगाएंगे और देखेंगे कि ट्रायल कैसे आगे बढ़ता है. गिरफ्तारी के आधार के बारे में आपसे पूछताछ की गई है. पहले की जमानत याचिकाओं में आपने ये मुद्दे नहीं उठाए थे. यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें हिरासत में लेने का आधार न बताया गया हो. ये तथ्य अपनी जगह कायम हैं.

वहीं जब सोनम के वकील ने कहा कि वह अभी जमानत पर है और शिलांग में ही है तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया.

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