होमसुप्रीम कोर्टनिजी क्षेत्र में आरक्षण
सुप्रीम कोर्ट

निजी क्षेत्र में आरक्षण

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निजी क्षेत्र में जाति-आधारित आरक्षण की वैधता पर फैसला सुरक्षित रखा

Bar & Bench के अनुसार18 मई 2026 को 01:50 pm बजे
निजी क्षेत्र में आरक्षण

सौजन्य से:- Bar & Bench

निजी क्षेत्र में जाति-आधारित आरक्षण की वैधता पर उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। यह मामला उन राज्यों के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है जो निजी क्षेत्र में रोजगार में जाति-आधारित आरक्षण को अनिवार्य बनाते हैं।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे नियम अनुच्छेद 19(1)(ग) और 14 का उल्लंघन करते हैं। Bar & Bench के अनुसार, इस मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। यह फैसला निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप देश में रोजगार के अवसरों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है

#आरक्षण#निजी क्षेत्र#संविधान पीठ

संबंधित ख़बरें