सुप्रीम कोर्ट
दस्तावेज़ों का प्रदर्शन करने से सामग्री का प्रमाण नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज़ों को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करना सामग्री का प्रमाण नहीं है। यह एक आवश्यक शर्त है कि दस्तावेज़ में ऐसा कुछ हो जो साबित कर सके कि वह वास्तविक है।

सौजन्य से:- Live Law
केवल दस्तावेज़ को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करना सामग्री का प्रमाण नहीं है: सुप्रीम कोर्ट
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