होमफैसलेराहबुशहर में 2021 की सड़क दुर्घटना के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया
फैसले

राहबुशहर में 2021 की सड़क दुर्घटना के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया

न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 ने यह कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि दुर्घटना के समय अभिषेक ही वाहन चला रहा था, इसलिए उसे बरी किया गया। शराब की मौजूदगी और गवाहियों में असंगतियों के बावजूद, अदालत ने सड़क की खराब स्थिति को भी कारण माना।

1 सितंबर 2026 को 08:32 pm बजे
राहबुशहर में 2021 की सड़क दुर्घटना के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया

सौजन्य से:- Amar Ujala

{"_id":"6a96aea826fad1703a0d81ae","slug":"court-decession-rampur-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1003-168606-2026-09-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: सड़क दुर्घटना के आरोपी को अदालत ने किया बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: सड़क दुर्घटना के आरोपी को अदालत ने किया बरी

विज्ञापन

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

रामपुर बुशहर। रोहड़ू में 2021 के एक सड़क दुर्घटना मामले में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि दुर्घटना के समय आरोपी ही वाहन चला रहा था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोपी अभिषेक पर लापरवाही से वाहन चलाने और शराब के नशे में होने का आरोप लगाया था। दुर्घटना 11 अप्रैल 2021 को चापोटी कैंची के पास हुई थी। इसमें एक पिकअप वाहन सड़क से 30 फीट नीचे गिरकर पलट गया था। इसके आरोपी सहित तीन लोग घायल हुए थे। जांच में आरोपी के रक्त के नमूने में 293.05 मिलीग्राम फीसदी शराब पाई गई थी। हालांकि, अदालत ने पाया कि केवल शराब की उपस्थिति से यह साबित नहीं होता कि वह चालक था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि दुर्घटना के समय अभिषेक ही वाहन चला रहा था। गवाहों के बयान विरोधाभासी थे और कई गवाह अपने पूर्व के बयानों से मुकर गए। शिकायतकर्ता भी अपने बयान से पलट गया और उसने तेज गति या लापरवाही से गाड़ी चलाने से इन्कार किया।

अदालत ने दुर्घटना के लिए सड़क की स्थिति को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना। कई गवाहों ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर सड़क संकीर्ण और एकल मार्ग थी। बचाव पक्ष के तर्क को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि दुर्घटना सड़क की खराब स्थिति के कारण भी हो सकती है।

विज्ञापन

अदालत ने दुर्घटना के लिए सड़क की स्थिति को भी एक महत्वपूर्ण कारक माना। कई गवाहों ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर सड़क संकीर्ण और एकल मार्ग थी। बचाव पक्ष के तर्क को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि दुर्घटना सड़क की खराब स्थिति के कारण भी हो सकती है।

विज्ञापन

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
BRICS सम्मेलन के मद्देनज़र दिल्ली हाई कोर्ट 11 सितंबर को बंद, ट्रायल कोर्ट्स को तीन दिन की छुट्टी
फैसले

BRICS सम्मेलन के मद्देनज़र दिल्ली हाई कोर्ट 11 सितंबर को बंद, ट्रायल कोर्ट्स को तीन दिन की छुट्टी

दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला जज ने पुलिस से की समन्वय बैठक
फैसले

दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला जज ने पुलिस से की समन्वय बैठक

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का अंतिम आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज
फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का अंतिम आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज
फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज

ताई निन्ह की जन अदालत ने 73% से अधिक दीवानी मामलों का निपटारा कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की
फैसले

ताई निन्ह की जन अदालत ने 73% से अधिक दीवानी मामलों का निपटारा कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की

कानूनी स्नातक ने नौकरी छोड़कर गृहनगर में शहद आड़ू के बाग से समृद्धि लायी
फैसले

कानूनी स्नातक ने नौकरी छोड़कर गृहनगर में शहद आड़ू के बाग से समृद्धि लायी

आदिवासी अधिकारों की अनदेखी: जस्टिस लोकुर ने वन‑और पंचायत अधिनियमों के गैर-प्रवर्तन को उजागर किया
फैसले

आदिवासी अधिकारों की अनदेखी: जस्टिस लोकुर ने वन‑और पंचायत अधिनियमों के गैर-प्रवर्तन को उजागर किया

ओडिशा जन कांग्रेस ने एमएमडीआर कानून के विरोध में चंडीखोल में बड़ा प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान
फैसले

ओडिशा जन कांग्रेस ने एमएमडीआर कानून के विरोध में चंडीखोल में बड़ा प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान

ताज़ा ख़बरें