व्यापारियों से पैसे ऐंठने और मानहानि के आरोपी को गुजरात उच्च न्यायालय ने दी जमानत
गुजरात उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को जमानत दे दी है, जो खुद को पत्रकार बताकर व्यापारियों से पैसे ऐंठने और उन्हें मानहानि की धमकी देने के आरोपी था। राहत शर्त पर है कि वह जमानत लेने के बाद 'पीत पत्रकारिता' जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

सौजन्य से:- Live Law
'पीत पत्रकारिता नहीं': खुद को पत्रकार बताकर व्यापारियों से उगाही करने के आरोपी व्यक्ति के लिए गुजरात उच्च न्यायालय की जमानत शर्त
लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
1 जुलाई 2026 शाम 5:16 बजे IST
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1 जुलाई 2026 शाम 5:16 बजे IST
गुजरात उच्च न्यायालय ने सह-अभियुक्तों के साथ खुद को पत्रकार बताने और व्यापारियों को मानहानि की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठने और व्यापारियों में से एक पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है, जिसकी अंततः मृत्यु हो गई। [2026 लाइव लॉ (गुजरात) 84] राहत इस शर्त पर है कि याचिकाकर्ता "पीत पत्रकारिता" जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो या कोई समाचार प्रकाशित न करे...
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