12 सितंबर को लोक अदालत: ट्रैफिक चालान माफ़ या कम जुर्माना पाने का अवसर
देश भर में 12 सितंबर को आयोजित लोक अदालत में रेड‑लाइट, ओवरस्पीड आदि ट्रैफिक उल्लंघनों के चालान का निपटारा होगा। हेलमेट न पहनना, सीट‑बेल्ट न लगाना जैसी छोटी चूक के मामलों में जुर्माना घटाया या पूरी तरह माफ़ किया जा सकता है, जबकि नशे में ड्राइविंग या हिट‑एंड‑रन जैसी गंभीर उल्लंघनों को माफी नहीं मिलेगी। उपस्थित होने के लिए चालान, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, आधार/वोटर आईडी और टोकन साथ ले जाना आवश्यक है।

सौजन्य से:- Jagran
सितंबर में किस तारीख को लगेगी Lok Adalat, कैसे होगा रेड लाइट व ओवरस्पीडिंग का चालान माफ?
अगर आपका भी किसी कारण से ट्रैफिक चालान कट चुका है तो इसे माफ करवाने या कम कीमत पर जुर्माना ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हर रोज लाखों लोग सड़कों पर अपनी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर जैसे वाहनों से सफर करते हैं। कई बार जानकर और कई बार गलती से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो जाता है। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान जारी किया जाता है। कई बार चालान की कीमत हजारों रुपये में होती है, जिसे भरना सभी के लिए आसान नहीं होता। अगर आपने भी इस तरह की गलती की है और इसके लिए चालान जारी हुआ है, तो अब उसे माफ करवाने या कम कीमत में जुर्माना भरने का मौका मिलने वाला है। भारत में कब Lok Adalat लगने वाली है। इसमें कैसे चालान का निपटारा करवाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लगेगी Lok Adalat
देशभर में एक बार फिर से लोक अदालत को लगाने की तैयारी की जा रही है। इस बार लोक अदालत को 12 सितंबर को लगाया जाएगा। जिसमें कई तरह के मामलों के साथ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों का भी निपटारा करवाने का मौका मिलता है।
हो सकता है माफ
देशभर में कई तरह के विवाद और लंबित चालान जैसे मामलों को इस तरह की लोक अदालत में कम समय और कम कीमत पर निपटारा किया जाता है। कई बार तो छोटे मामलों में जुर्माने की राशि को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है या फिर कम राशि का जुर्माना लगाकर निपटारा किया जाता है।
कौन से चालान हो सकते हैं माफ
बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत तरह से पार्किंग करना, प्रदूषण सर्टिफिकेट न होना, इंश्योरेंस खत्म होने जैसे चालानों पर लोक अदालत में सुनवाई की जाती है। जिसमें कई मामलों में बिना जुर्माना लगाए ही निपटारा किया जाता है।
किन मामलों में नहीं मिलती माफी
ट्रैफिक नियमों में गंभीर उल्लंघन जैसे मामलों में लोक अदालत से माफी नहीं मिलती। ऐसे मामलों में नशे में वाहन चलाना, हिट एंड रन जैसे मामले शामिल होते हैं।
रखें ये दस्तावेज
लोक अदालत में जाने से पहले टोकन को लेना जरूरी होता है। इसके साथ ही चालान की कॉपी, वाहन के रजिस्ट्रेशन की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, टोकन के साथ ही सभी जरूरी दस्तावेजों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
दतिया से राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार‑रथ को ध्वजांकित कर रवाना

सागर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, सभी तहसील कोर्टों में विस्तृत विवाद समाधान

जनजागरण के लिए जिला जज ने लोक अदालत का प्रचार वाहन रवाना किया

सोनेभद्रा जेल में लोक अदालत बनाई, दो मामले सुलझे

बलिया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत ने तैयारियों पर विशेष बैठक की

लातेहार में 12 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, त्वरित न्याय व मध्यस्थता अभियान पर फोकस

लोक अदालत प्रचार वाहन से गांव-गांव पहुंचेगा

12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन हेतु मध्यस्थों को सुलह‑समझौते पर केंद्रित करने का निर्देश
ताज़ा ख़बरें
- नूंह में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान
- शाहजहांपुर में छात्रों को उनके कानूनी अधिकारों और पोक्सो अधिनियम की जानकारी दी गई
- मानगो चौक में राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता रथ अभियान
- हरियाणा में 12 सितंबर को ट्रैफिक ई‑चालान निपटाने लोक अदालत, कार‑बाइक मालिकों के लिए अवसर
- महराजगंज में अवकाशकालीन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए डीएम‑एसपी ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश
- लोक अदालत में अधिक मामलों का निपटारा बढ़ाने पर जोर
- सत्य निकेतन हादसे के बाद अतिरिक्त मंजिलों को सील करने में सरकारी नियमों की अड़चन
- सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले की सुनवाई स्थगित, अगली तिथि 17 सितंबर

