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हरियाणा में 12 सितंबर को ट्रैफिक ई‑चालान निपटाने लोक अदालत, कार‑बाइक मालिकों के लिए अवसर

हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगी, जहाँ सीट‑बेल्ट, हेलमेट, ओवर‑स्पीड आदि के कुछ ट्रैफिक जुर्माने निपटाए जाएंगे। इच्छुक ड्राइवर पहले ऑनलाइन अपने ई‑चालान की स्थिति जाँचें और RC, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, PUC तथा चालान की कॉपी साथ ले जाएँ।

8 सितंबर 2026 को 06:31 am बजे
हरियाणा में 12 सितंबर को ट्रैफिक ई‑चालान निपटाने लोक अदालत, कार‑बाइक मालिकों के लिए अवसर

सौजन्य से:- ABP News

हरियाणा में 12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, निपटा लें कार और बाइक के चालान

अगर आपका भी ई-चालान काफी समय से पेंडिंग है और आप उसका निपटारा करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. 12 सितंबर को हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने जा रही है.

- सीट बेल्ट, हेलमेट और ओवर-स्पीडिंग जैसे कुछ चालान ही निपटेंगे।

सड़क पर गाड़ी चलाते समय कई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का चालान काट दिया जाता है. ऐसे में अगर आपके भी ई-चालान पेंडिंग हैं तो उसे निपटाने का आपके पास मौका है. क्योंकि हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (HALSA) राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने जा रही है. अगर आपको भी अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाना है तो आपके लिए ये अच्छा समय है.

सबसे पहले करें ये काम

कई बार लोगों के पास ई-चालान आया होता है, लेकिन उन्हें उस बात का पता ही नहीं होता है. इसलिए सबसे पहले ये चेक करें कि आपके पास कोई ई-चालान पेंडिंग तो नहीं है. इसके अलावा आप अपना ई-चालान स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इससे आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि क्या लोक अदालत में आपके चालान का निपटारा हो सकता है या फिर नहीं.

कहां लगेगी लोक अदालत?

ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए लोक अदालत का आयोजन हरियाणा के जिला न्यायालय परिसरों और उप मंडल स्तर के न्यायलयों में किया जाएगा. अगर आपका भी कोई ई-चालान पेंडिंग है तो आप भी समय से पहुंचकर निपटारा करा सकते हैं.

कब लगेगी लोक अदालत?

बता दें कि ये लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित होने वाली है. अगर आप भी लोक अदालत में जाने वाले हैं तो पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों के बारे में जान लीजिए.

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इन दस्तावेज को लेकर जाएं

- RC

- वैध इंश्योरेंस

- ड्राइविंग लाइसेंस

- PUC की कॉपी

- चालान या नोटिस का फिजिकल प्रिंटआउट

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सभी चालानों का नहीं होगा निपटारा

लोक अदालत में केवल कुछ ही चालान का निपटारा किया जाएगा इनमें शामिल है...

- सीट बेल्ट नहीं लगाने का चालान.

- वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने का चालान.

- बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का चालान.

- ओवर-स्पीडिंग से जुड़े चालान.

- रेड लाइट जंप करने का चालान.

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