आदिवासी कांग्रेस ने पेसा कानून के त्वरित कार्यान्वयन की मांग में विशेष बैठक का आयोजन
खूंटी में सांसद कालीचरण मुंडा के कार्यालय में आयोजित बैठक में आदिवासी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पेसा कानून को जल, जंगल, जमीन और स्वशासन के अधिकारों से जोड़ते हुए इसके शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। उपस्थित सदस्य सरकार को नियमों को जल्द लागू करने, पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने और राज्यभर में समान गोष्ठियों का आयोजन करने का निर्णय ले रहे हैं।

सौजन्य से:- Hindustan
पेसा कानून लागू कराने को लेकर आदिवासी कांग्रेस की विशेष बैठक सम्पन्न
खूंटी में आदिवासी कांग्रेस कमिटी ने पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर बैठक आयोजित की। इसमें सांसद कालीचरण मुंडा, प्रदेश उपाध्यक्ष विलसन तोपनो और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने पेसा कानून की महत्ता पर जोर दिया और इसके नियमों को जल्द लागू करने का आग्रह किया।
खूंटी, संवाददाता। आदिवासी कांग्रेस कमिटी के बैनर तले मंगलवार को सांसद कालीचरण मुंडा के आवासीय जिला कार्यालय में पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष गोष्ठी सह बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विलसन तोपनो और जिला कार्यकारी अध्यक्ष एलेक्सियूस परधिया ने संयुक्त रूप से की।
बैठक में उपस्थित नेताओं
बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी की सभी प्रकोष्ठों की कोऑर्डिनेटर दयामनी बारला, जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज उरांव, प्रदेश संगठन महासचिव सुनीत शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता और विधानसभा प्रभारी हिमांशु समेत अन्य नेता मौजूद थे। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि पेसा कानून आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन और स्वशासन के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण कानून है। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में इसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ग्राम सभाओं को अधिकार संपन्न बनाने और ग्रामीणों को पेसा कानून के प्रावधानों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।
पेसा कानून के नियमों पर चर्चा
बैठक में पेसा कानून के नियमों को झारखंड में जल्द लागू कराने के लिए सरकार से आग्रह करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने और राज्य के सभी जिलों में पेसा कानून को लेकर इसी तरह की गोष्ठियां आयोजित करने पर सहमति बनी। मौके पर बसंत बालमुचू, रोयल बाखला, संदीप सांगा, अल्बर्ट होरो, भीमसेन्ट लोहरा, विनशाय मुंडा, जोसेफ होरो, ओन हेरेंज, ईन्दुआन्ना हस्सा, जयसिंह मुंडा, अनिता नाग, हेलन तिडू, सुरेन्द्र मुंडा, ईसाक मुंडा, जीवन मुंडा, जोन कंडुलना, सुचित सांगा, सुषमा भेंगरा, मगरीता खेस, तुरतन तोपनो, मनबोध सिंह मुंडा, नेहाल तिर्की, लक्ष्मण खाखा, अमित होरो, फागू मुंडा, गोविन्द होरो, जानकी भेंगरा और रोहित परधिया समेत अन्य उपस्थित थे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
गणेशोत्सव में व्यवस्था को प्राथमिकता, फडणवीस ने जरांगे के मार्च को चेतावनी

गवाहों के बयान उलटने से चार साल बाद चरस मामले में आरोपी को मिली रिहाई

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के मेल‑बैलट योजना को खारिज, मिड‑टर्म चुनाव में नहीं होगा लागू

एंटी‑टेररिज्म कोर्ट ने PTI के 24 सांसदों व खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के पासपोर्ट ब्लॉक का आदेश

शुभेंदु अधिकारी की कड़ी कार्रवाई: तोलाबाजी पर कठोर कानून और अनधिकृत मदरसों को बंद करने का आदेश

LiveLaw की नई 'ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट' सुविधा से त्वरित न्यायिक अपडेट

आतंकवाद विरोधी अदालत ने CM सोहेल अफरीदी समेत 25 PTI सांसदों के पासपोर्ट पर ब्लॉक लगाया

डाक मतपत्र नियम पर ट्रम्प को अदालत की चेतावनी
ताज़ा ख़बरें
- हाईकोर्ट ने दिल्ली में 28 जजों का किया तबादला, विशेष न्यायाधीश चांगोत्रा ड्वारका पहुंचे
- सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया ‘जन सूचना सेवा’ हिंदी में, न्याय की पहुँच बढ़ाने के लिए
- नोएडा के कोर्ट ने वारेंज ग्राफिक्स के मालिक को चेक बाउंस के मामले में वित्तीय तलब का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया ‘जन सूचना सेवा’— हिंदी में प्रमुख फैसलों की आसान पहुँच
- सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया ‘जन सूचना सेवा’—हिंदी में न्याय की नई पहुँच
- हैग कोर्ट के फैसले से भारत-पाकिस्तान जल विवाद और गहरा
- प्रांतीय कमान ने भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ किया, नागरिकों के चयन एवं स्वास्थ्य जांच पर नया निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट ने बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को बंधक मुक्त नहीं किया

