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बुलडोजर एक्शन पर राहत denied, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में पहले हाईकोर्ट की जिम्मेदारी होगी। कोर्ट ने अवमानना याचिका को भी हाईकोर्ट के पास भेज दिया।

17 जुलाई 2026 को 07:13 am बजे
बुलडोजर एक्शन पर राहत denied, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सौजन्य से:- The Lallantop

बुलडोजर एक्शन पर याचिका, सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- 'पहले हाईकोर्ट जाएं'

SC shifts contempt plea to HC: सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोज़र जस्टिस' पर अवमानना याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि इस फैसले को लेकर पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं. अब इसके पालन की जिम्मेदारी हाईकोर्ट की है.

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वीडियो: सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने शख्स ने पेपर्स फेंके, CJI को 'गाली' दी

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