होमअपराधदहेज हत्या मामले में अदालत का फैसला: पति और ससुराल वाले दोषमुक्त
अपराध

दहेज हत्या मामले में अदालत का फैसला: पति और ससुराल वाले दोषमुक्त

दहेज हत्या के मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव के कारण पति, सास और ससुर को दोषमुक्त कर दिया। मृतका का पति करीब 1,195 दिन जेल में रहने के बाद रिहा हुआ। अदालत के फैसले से परिवार को बड़ी राहत मिली है।

17 जुलाई 2026 को 09:13 am बजे
दहेज हत्या मामले में अदालत का फैसला: पति और ससुराल वाले दोषमुक्त

सौजन्य से:- Amar Ujala

{"_id":"6a59e7411a0c52939e00b24a","slug":"husband-and-in-laws-acquitted-in-dowry-death-case-after-1-195-days-in-jail-2026-07-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या: पत्नी के कत्ल में काटी 1,195 दिन की जेल, अदालत में नहीं साबित हुए आरोप; पति सहित तीन दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दहेज हत्या: पत्नी के कत्ल में काटी 1,195 दिन की जेल, अदालत में नहीं साबित हुए आरोप; पति सहित तीन दोषमुक्त

Fri, 17 Jul 2026 01:56 PM IST

Dhirendra Singh

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

Published by: Dhirendra Singh

Updated Fri, 17 Jul 2026 01:56 PM IST

सार

दहेज हत्या के मामले में एडीजे-19 की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के विरोधाभासी बयानों के चलते पति, सास और ससुर को दोषमुक्त कर दिया। मृतका का पति करीब 1,195 दिन जेल में रहने के बाद रिहा हुआ।

विज्ञापन

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

विस्तार

आगरा में दहेज हत्या व अन्य आरोपों के मामले में अभियोजन पक्ष अदालत में आरोपों को सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका। एडीजे-19 लोकेश कुमार ने साक्ष्य के अभाव और गवाहों के बयानों में विरोधाभास को देखते हुए मृतका के पति रवि चौधरी, सास रेखा देवी और ससुर कोमल सिंह को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृतका का पति 1,195 दिन जेल में रहा।

थाना सिकंदरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सूरज ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 8 मार्च, 2018 को उन्होंने अपनी बहन सोनिया की शादी गांव रेती का नगला निवासी रवि चौधरी के साथ की थी। पति व अन्य ससुराल वाले शादी में मिले दहेज से खुश नहीं हुए। अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपये और कार की मांग करते। मांग पूरी न होने पर बहन का उत्पीड़न करते थे।

पहले बहन की बेटी को भी मार दिया था। 12 मार्च, 2023 को पति रवि, सास रेखा देवी, ससुर कोमल सिंह तथा देवर नरेश ने बहन सोनिया को फंदे से लटकाकर मार दिया। घटना के बाद घर से चले गए। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 22 मार्च 2023 को मृतका के पति रवि, ससुर कोमल सिंह और सास रेखा देवी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। वहां से तीनों को जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन

विवेचना के दौरान देवर नरेश के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आरोपपत्र से विवेचक ने उसका नाम निकाल दिया। हाईकोर्ट से सास-ससुर को जमानत मिल गई। पति रवि 22 मार्च, 2023 से अदालत में मुकदमे की सुनवाई चलने तक 7 जुलाई, 2026 तक जेल के अंदर रहा। अदालत के दोषमुक्त करने पर रिहा हुआ।

विज्ञापन

थाना सिकंदरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सूरज ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 8 मार्च, 2018 को उन्होंने अपनी बहन सोनिया की शादी गांव रेती का नगला निवासी रवि चौधरी के साथ की थी। पति व अन्य ससुराल वाले शादी में मिले दहेज से खुश नहीं हुए। अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपये और कार की मांग करते। मांग पूरी न होने पर बहन का उत्पीड़न करते थे।

विज्ञापन

पहले बहन की बेटी को भी मार दिया था। 12 मार्च, 2023 को पति रवि, सास रेखा देवी, ससुर कोमल सिंह तथा देवर नरेश ने बहन सोनिया को फंदे से लटकाकर मार दिया। घटना के बाद घर से चले गए। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 22 मार्च 2023 को मृतका के पति रवि, ससुर कोमल सिंह और सास रेखा देवी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। वहां से तीनों को जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन

विवेचना के दौरान देवर नरेश के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आरोपपत्र से विवेचक ने उसका नाम निकाल दिया। हाईकोर्ट से सास-ससुर को जमानत मिल गई। पति रवि 22 मार्च, 2023 से अदालत में मुकदमे की सुनवाई चलने तक 7 जुलाई, 2026 तक जेल के अंदर रहा। अदालत के दोषमुक्त करने पर रिहा हुआ।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
पाकिस्तानी लड़की हत्या मामले में अदालत के फैसले पर पीएम मेलोनी की प्रतिक्रिया
अपराध

पाकिस्तानी लड़की हत्या मामले में अदालत के फैसले पर पीएम मेलोनी की प्रतिक्रिया

प्रेम की जीत: राजस्थान जेल में दो दोषियों की शादी को हाई कोर्ट की मंजूरी
अपराध

प्रेम की जीत: राजस्थान जेल में दो दोषियों की शादी को हाई कोर्ट की मंजूरी

डिजिटल मीडिया के लिए नए कानून की तैयारी
अपराध

डिजिटल मीडिया के लिए नए कानून की तैयारी

पाकिस्तानी लड़की हत्या मामले में अदालत के फैसले पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया
अपराध

पाकिस्तानी लड़की हत्या मामले में अदालत के फैसले पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया

डीडीए दिल्ली दंगा मामला: हाईकोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत अपील पर पुलिस से जवाब मांगा
अपराध

डीडीए दिल्ली दंगा मामला: हाईकोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत अपील पर पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी: पत्रकारिता के नाम पर उत्पात मचाने वालों पर नकेल कसने की जरूरत
अपराध

दिल्ली हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी: पत्रकारिता के नाम पर उत्पात मचाने वालों पर नकेल कसने की जरूरत

बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण पर दी यह महत्वपूर्ण टिप्पणी
अपराध

बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण पर दी यह महत्वपूर्ण टिप्पणी

स्विट्जरलैंड के पीएम ने पाकिस्तान समाचार पर दिया विवादित बयान, जाने दें क्या है मामला?
अपराध

स्विट्जरलैंड के पीएम ने पाकिस्तान समाचार पर दिया विवादित बयान, जाने दें क्या है मामला?

ताज़ा ख़बरें