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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत: अभिषेक बनर्जी को 3 हफ्ते के लिए विदेश जाने की मिली अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

10 अगस्त 2026 को 01:56 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत: अभिषेक बनर्जी को 3 हफ्ते के लिए विदेश जाने की मिली अनुमति

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पूरी हुई इच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए विदेश जाने की दी अनुमति

अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत.

Abhishek Banerjee Foreign Travel: सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी. कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गयी थी चुनौती.

Abhishek Banerjee Foreign Travel: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए आंखों के इलाज के लिए 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. टीएमसी सांसद ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

इससे पहले 5 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि सांसद अपनी चिकित्सीय स्थिति की जांच के लिए राज्य द्वारा संचालित एसएसकेएम (SSKM) अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने के इच्छुक नहीं थे. हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते, तो डॉक्टरों की परामर्श रिपोर्ट के आधार पर अदालत यह तय कर सकती थी कि उन्हें विदेश में इलाज कराने की आवश्यकता है या नहीं.

ये भी पढ़ें: विदेश जाने की जिद पर अड़े अभिषेक बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट के इनकार के बाद फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई थी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर फैसला सुनाये. उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सांसद ने दोबारा शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की मंजूरी मिल गयी.

ये भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी के पीए की याचिका पर तत्काल सुनवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार, जानें क्या है मामला

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By मिथिलेश झा

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