सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दी बड़ी राहत
अभिषेक बनर्जी को कथित हेट स्पीच मामले में विदेश यात्रा की अनुमति देने से कोलकाता हाईकोर्ट ने इनकार किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिलाई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने शर्तें तय कीं।

सौजन्य से:- हिंदुस्तान
अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विदेश जाने की मिली मंजूरी
कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से कथित हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में यात्रा प्रतिबंध हटाने से इनकार किए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टी. एम. सी.) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए आंखों के इलाज के लिए सितंबर महीने में तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की मंजूरी दे दी है।
कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से कथित हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में यात्रा प्रतिबंध हटाने से इनकार किए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।
CJI सूर्यकांत की बेंच ने रखीं क्या सख्त शर्तें?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की मंजूरी देते हुए कई शर्तें भी तय की हैं।
अभिषेक बनर्जी केवल अपने राजनयिक पासपोर्ट पर ही विदेश यात्रा कर सकेंगे।
उन्हें अपनी यात्रा का पूरा यात्रा कार्यक्रम, विदेश में रहने का पता, इलाज करने वाले डॉक्टरों और अस्पताल का ब्योरा, ठहरने की जगह और फ्लाइट की जानकारी पहले जमा करानी होगी।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां बनर्जी की ओर से दी गई इन जानकारियों का इस्तेमाल अपनी जांच उद्देश्यों के लिए कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इन डिटेल को पूरी तरह गोपनीय रखना होगा।
क्या था कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश?
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित बयानबाजी को लेकर दर्ज मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी पर बिना अनुमति विदेश यात्रा करने पर रोक लगा रखी थी। हाईकोर्ट ने उनसे कहा था कि वे पहले कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में अपनी आंखों की जांच कराएं ताकि यह तय किया जा सके कि विदेश में इलाज अनिवार्य है या नहीं।
हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल चिकित्सा आधार पर विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने सशर्त मंजूरी प्रदान कर दी।
इससे पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ही हाई कोर्ट से बनर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर एक सप्ताह के भीतर सुनवाई करने को कहा था।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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