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गैर कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद, गोवा कैबिनेट की सख्त कानून को मंजूरी

गैर कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद, गोवा कैबिनेट की सख्त कानून को मंजूरी गोवा कैबिनेट में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनेगा. इस विधेयक में कम से कम 50 हजार रुपये जुर्माना, पीड़ितों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा और उम्रकैद तक…

26 अगस्त 2026 को 07:21 am बजे
गैर कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद, गोवा कैबिनेट की सख्त कानून को मंजूरी

सौजन्य से:- ABP News

गैर कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद, गोवा कैबिनेट की सख्त कानून को मंजूरी

गोवा कैबिनेट में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनेगा. इस विधेयक में कम से कम 50 हजार रुपये जुर्माना, पीड़ितों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा और उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.

गोवा कैबिनेट ने मंगलवार को विधानसभा में गैर कानूनी धर्म परवर्तन निषेध विधेयक 2026 को पेश करने की मंजूरी दी है. इस विधेयक में जबरन, दबाव, लालच, धोखाधड़ी या शादी के जरिए किए गए कथित धर्म परिवर्तन के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव है. इस विधेयक में कम से कम 50 हजार रुपये जुर्माना, पीड़ितों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा और उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.

शादी हो सकती है अमान्य

प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई शादी सिर्फ गैरी कानूनी धर्म परिवर्तन के मकसद से या शादी के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए की जाती है तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है. धर्म परिवर्तन में शामिल दोषियों को कम से कम तीन साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की जेल हो सकती है. अगर धर्म परिवर्तन करवाने वाला व्यक्ति नाबालिग, मानसिक रूप से बीमार, महिला या अनुसूचित जनजाती का सदस्य है तो ये सजा 5-14 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकती है.

''कमजोर लोगों को परिवर्तन से बचाना है''

गैरी कानूनी धर्म परिवर्तन पर मुख्य सचिव वी कंडावेलू ने कहा कि, इस कानून का मकसद कमजोर लोगों को गैर कानूनी तरीकों से धर्म परिवर्तन से बचाना है. भोले-भाले लोगों को जबरदस्ती, दबाव और लालच से दूसरे धर्म में परिवर्तन से बचाने के लिए ही सरकार ने ये कानून बनाने का फैसला लिया है.

2 महीने पहले देनी होगी सूचना

प्रस्तावित कानून के तहत जो कोई भी अपना धर्म बदलना चाहता है उसे कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा पत्र देना होगा. उस पत्र में बताना होगा कि अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं. बिना किसी जबरदस्ती, दबाव के किया जा रहा है. धर्म परिवर्तन की रस्म कराने वाले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को रस्म से एक महीने पहले सूचना देनी होगी.

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