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अलीगढ़ इंस्पेक्टर पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी

विशेष न्यायाधीश ने अलीगढ़ के गोंड़ा में तैनात इंस्पेक्टर डी.के. सिसोदिया पर गैर जमानती वारंट जारी किया क्योंकि वह सादाबाद कोतवाली में दर्ज मामलों के लिए गवाही देने नहीं आए। कोर्ट ने उनसे गवाह की उपस्थिति के आदेश के पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया तथा उन्हें 6 अक्टूबर तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के लिए कहा। इसके अलावा, पूर्व आदेश के अनुसार गवाह के वेतन से 5,000 रुपये काटने का आदेश भी बरकरार रखा गया।

23 सितंबर 2026 को 08:05 pm बजे
अलीगढ़ इंस्पेक्टर पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी

सौजन्य से:- Hindustan

अदालत ने इंस्पेक्टर के खिलाफ जारी किये गैर जमानती वारंट

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हाथरस,कार्यालय संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने अलीगढ़ जनपद के गोंण्डा में तैनात इंस्पेक्टर डीके सिसोदिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाये। अलीगढ़ के गोंडा थाने में तैनात इंस्पेक्टर डीके सिसोदिया को बुधवार को सादाबाद कोतवाली में दर्ज हुए धारा 323,325,307,302,504,506 के मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट आना था,लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे। इसे लेकर विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने अपने आदेश में कहा कि इंस्पेक्टर डीके सिसोदिया जो अलीगढ़ में तैनात हैं, को गवाही के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह कोर्ट में मौजूद नहीं हैं।

कोर्ट को डीआईजी अलीगढ़ का एक पत्र मिला था। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ को गवाह को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था, लेकिन गवाह बुधवार को भी कोर्ट नहीं पहुंचे। इससे पहले 2 सितंबर 2026 को कोर्ट ने गवाह के वेतन से 5,000 रुपये काटने और कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया था, उसका भी पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की एक कॉपी फिर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ को भेजी जाए। उनसे पूछा जाए कि कोर्ट की अवमानना करने, गवाह को पेश न करने और डीआईजी अलीगढ़ के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। उन्हें इस बारे में अपनी सफाई देने को कहा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इंस्पेक्टर डीके सिसोदिया को गैर जमानती वारंट के जरिए गिरफ्तार कर 6 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने इस आदेश की एक-एक कॉपी पुलिस अधीक्षक हाथरस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़, डीआईजी अलीगढ़ और डीजीपी लखनऊ को भी भेजी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।

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