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उद्योग की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

उद्योग की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ आज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के तहत उद्योग शब्द की परिभाषा पर फैसला सुनाएगी। पहले की सुनवाई में, पीठ ने 1978 में सात जजों की…

19 अगस्त 2026 को 05:55 pm बजे
उद्योग की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

सौजन्य से:- Hindustan

उद्योग की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ आज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के तहत उद्योग शब्द की परिभाषा पर फैसला सुनाएगी। पहले की सुनवाई में, पीठ ने 1978 में सात जजों की पीठ द्वारा किए गए उद्योग शब्द की व्यापक व्याख्या को कानूनी रूप से जांचने का आश्वासन दिया था।

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ गुरुवार को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के तहत उद्योग (इंडस्ट्री) शब्द को परिभाषित करने के विवादित मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस बीवी नागरत्ना, पीएस नरसिम्हा, दीपांकर दत्ता, उज्ज्वल भुइयां, सतीशचंद्र शर्मा, जॉयमाल्य बागची, आलोक अराधे और विपुल एम पंचोली की पीठ ने मामले में 19 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि वह लेबर संबंधों को नियंत्रित करने के लिए उद्योग शब्द की व्यापक व्याख्या करने वाले सात जजों की पीठ के 1978 के फैसले की कानूनी वैधता की जांच करेगी।

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