होम›हाई कोर्ट›राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रश्न उठाया: केपीएससी भर्ती में कथित स्कैम पर SIT जाँच
हाई कोर्ट

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रश्न उठाया: केपीएससी भर्ती में कथित स्कैम पर SIT जाँच

कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कदम रखा, हाई कोर्ट के 21 सितंबर के निर्णय पर आपत्ति जताई जिसमें केपीएससी के दो विवादास्पद भर्ती परीक्षणों में सशक्त जाँच के लिए SIT के गठन का आदेश दिया गया था। एक परीक्षण में 50 औद्योगिक विस्तार अधिकारियों की भर्ती के दौरान केपीएससी अध्यक्ष की बेटी का चयन हुआ, जबकि दूसरे में 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों के चयन में रिची दलों द्वारा 80 लाख रुपये तक की रियायतें मांगने और ओएमआर शीट में छेड़छाड़ का आरोप लगा। इस घटना के कारण गवर्नर ने केपीएससी अध्यक्ष को निलंबित किया।

30 सितंबर 2026 को 01:04 am बजे
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रश्न उठाया: केपीएससी भर्ती में कथित स्कैम पर SIT जाँच

सौजन्य से:- The Times of India

- News

- India News

- Karnataka challenges high court order for SIT probe into KPSC job 'scams'

Trending

NEW DELHI: At a time when Congress is backing students' agitation seeking transparency in public examinations and accountability from the authorities, the Karnataka government has moved the Supreme Court, challenging the HC's Sept 21 decision to order an SIT probe into two tainted recruitment tests conducted by the Karnataka Public Service Commission (KPSC).HC had constituted an SIT to probe the recruitment of 50 industrial extension officers, which saw the daughter of the KPSC chairman being selected in the results declared on June 10.This led to the governor suspending the KPSC chairman. In the recruitment of 400 veterinary officers, final selection results for which were declared on July 13, it was alleged that bribes of up to Rs 80 lakh were demanded by middlemen to provide candidates with answers, along with a promise to tamper with OMR sheets to ensure selection.

Join conversation

Share your thoughts in the comments

Be respectful · TOI community guidelines

End of Article

Follow Us On Social Media

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट में 3 उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश नामित, महिला न्यायाधीशों की संख्या तीन हो जाएगी
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में 3 उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश नामित, महिला न्यायाधीशों की संख्या तीन हो जाएगी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठता को नज़रअंदाज़ कर 4‑6 क्रमांक के हाई कोर्ट जजों को SC में भेजने की सिफ़ारिश, विशेषज्ञों ने उठाया सवाल
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठता को नज़रअंदाज़ कर 4‑6 क्रमांक के हाई कोर्ट जजों को SC में भेजने की सिफ़ारिश, विशेषज्ञों ने उठाया सवाल

कलेकुलियम ने गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की
हाई कोर्ट

कलेकुलियम ने गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट में तीन नई नियुक्तियों की उम्मीद, कॉलेजियम ने चुने गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में तीन नई नियुक्तियों की उम्मीद, कॉलेजियम ने चुने गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालयों के प्रमुख न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए सुझाया
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालयों के प्रमुख न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए सुझाया

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालय चांसलरों को पदोन्नति का प्रस्ताव दिया, पर सीजीआई बनने का कोई नाम नहीं
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालय चांसलरों को पदोन्नति का प्रस्ताव दिया, पर सीजीआई बनने का कोई नाम नहीं

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया

Supreme Court ने Patna High Court के फैसले को Suo Motu उठाकर कड़ी लताड़ लगाई
हाई कोर्ट

Supreme Court ने Patna High Court के फैसले को Suo Motu उठाकर कड़ी लताड़ लगाई

ताज़ा ख़बरें