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सिमडेगा में स्थायी लोक अदालत है बिना वकील के न्याय का आसान विकल्प

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने स्थायी लोक अदालत पर जागरूकता शिविर आयोजित किया, जहां लोगों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान की जानकारी दी गई।

2 जुलाई 2026 को 09:25 am बजे
सिमडेगा में स्थायी लोक अदालत है बिना वकील के न्याय का आसान विकल्प

सौजन्य से:- Jagran

बिना वकील के भी मिल सकता है न्याय, सिमडेगा में स्थायी लोक अदालत है आसान विकल्प

सिमडेगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने स्थायी लोक अदालत पर जागरूकता शिविर आयोजित किया, जहाँ लोगों को बिना वकील के सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े ...और पढ़ें

HighLights

- स्थायी लोक अदालत बिना वकील के न्याय का आसान विकल्प।

- सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान संभव है।

संसू, सिमडेगा। आम लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बुधवार को बैंक ऑफ बड़ौदा एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिमडेगा शाखा परिसर में स्थायी लोक अदालत पर जागरूकता शिविर आयोजित किया।

शिविर में लोगों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान की प्रक्रिया और अधिकारों की जानकारी दी गई। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रमेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि परिवहन, डाक, बिजली, बीमा, अस्पताल जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही या सेवा में कमी होने पर पीड़ित व्यक्ति बिना किसी वकील की सहायता के भी सीधे स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर न्याय प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था कम खर्च और कम समय में विवादों के समाधान का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि नगर परिषद क्षेत्र की सड़कें लंबे समय तक जर्जर बनी रहती हैं और मरम्मत नहीं होती है, तो संबंधित नागरिक भी उपभोक्ता के रूप में स्थायी लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं।

उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता लेने में संकोच नहीं करने की अपील की।

शिविर में उपस्थित लोगों को स्थायी लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र, आवेदन प्रक्रिया तथा विभिन्न प्रकार के मामलों के निस्तारण की जानकारी दी गई। साथ ही प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव मरियम हेमरोम ने लोगों से आह्वान किया कि वे सेवा में किसी भी प्रकार की कमी या लापरवाही होने पर अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करें तथा स्थायी लोक अदालत की व्यवस्था का लाभ उठाकर न्याय प्राप्त करें।

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