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तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश की चुनौती दी

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने वाली कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की आवश्यकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है. अभिषेक बनर्जी ने अदालत से अपने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है.

7 अगस्त 2026 को 06:15 am बजे
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश की चुनौती दी

सौजन्य से:- ABP News

HC के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जानें मामला

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति न मिलने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी अपनी विदेश यात्रा को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी विदेश यात्रा की अनुमति देने वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी. अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है. उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है.

अभिषेक बनर्जी ने अदालत को बताया है कि उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना है. इसी वजह से उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी. हालांकि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी यह अर्जी स्वीकार नहीं की और विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

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अभिषेक बनर्जी को दी गई थी सलाह

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. यह फैसला जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सुनाया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि पहले अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के S.S.K.M. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक्सपर्ट्स डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके वकील ने अदालत को बताया कि वह ऐसा नहीं करेंगे. इसके बाद अदालत ने उनकी विदेश यात्रा की अर्जी खारिज कर दी और मामला भी खत्म कर दिया.

अभिषेक बनर्जी के वकील ने क्या कहा?

अभिषेक बनर्जी के वकील ने गुरुवार (7 जुलाई 2026) को हुई सुनवाई के दौरान अदालत में कहा कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े एक मामले में उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जा चुकी है, इसलिए इस बार भी उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी जानी चाहिए. ऐसे में राज्य सरकार ने इस अर्जी का विरोध किया. सरकार की ओर से कहा गया कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामले और जांच चल रही है. ऐसे में विदेश यात्रा की अनुमति देने से जांच पर असर पड़ सकता है.

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