तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश की चुनौती दी
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने वाली कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की आवश्यकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है. अभिषेक बनर्जी ने अदालत से अपने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है.

सौजन्य से:- ABP News
HC के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जानें मामला
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति न मिलने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी अपनी विदेश यात्रा को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी विदेश यात्रा की अनुमति देने वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी. अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है. उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है.
अभिषेक बनर्जी ने अदालत को बताया है कि उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना है. इसी वजह से उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी. हालांकि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी यह अर्जी स्वीकार नहीं की और विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
ये भी पढ़ें: कौन हैं वो 3 बागी MP, जो अब बना रहे BJP से दूरी, क्या है पूरा माजरा?
अभिषेक बनर्जी को दी गई थी सलाह
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. यह फैसला जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सुनाया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि पहले अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के S.S.K.M. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक्सपर्ट्स डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके वकील ने अदालत को बताया कि वह ऐसा नहीं करेंगे. इसके बाद अदालत ने उनकी विदेश यात्रा की अर्जी खारिज कर दी और मामला भी खत्म कर दिया.
अभिषेक बनर्जी के वकील ने क्या कहा?
अभिषेक बनर्जी के वकील ने गुरुवार (7 जुलाई 2026) को हुई सुनवाई के दौरान अदालत में कहा कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े एक मामले में उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जा चुकी है, इसलिए इस बार भी उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी जानी चाहिए. ऐसे में राज्य सरकार ने इस अर्जी का विरोध किया. सरकार की ओर से कहा गया कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामले और जांच चल रही है. ऐसे में विदेश यात्रा की अनुमति देने से जांच पर असर पड़ सकता है.
ये भी पढ़ें: 'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने सहयोग पोर्टल और ऑनलाइन सामग्री अवरुद्ध करने की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर रोक लगाई

एआई का उपयोग न्यायिक बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकता है: सीजेआई सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट ने सहयोग पोर्टल को चुनौती देने वाले उच्च न्यायालयों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है

11 साल बाद 43 सहायक शिक्षकों को मिला न्याय, विद्यालयों में पदस्थापना के आदेश

जेएसए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेप्सिको इंडिया का प्रतिनिधित्व करती हुई क्वेकर ओट्स के लिए वैट छूट के मामले में सफलता हासिल करती है।

बोफोर्स मामला स्थगित: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ फिर से सुनवाई से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला और उसके मायने

40 साल पुराने बोफोर्स घोटाले का अंत: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आखिरी अपील
ताज़ा ख़बरें
- केंद्र सरकार का कहना, एससी/एसटी के लिए क्रीमी लेयर का फैसला करना संसद की जिम्मेदारी है
- बोफोर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पर उठाए गंभीर सवाल, पूछा - क्या राजनीतिक दलों में भी होना चाहिए आंतरिक लोकतंत्र?
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए आदिश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया
- एससीबीपीए अध्यक्ष पद के लिए प्रदीप राय नामांकन दाखिल, नए कार्यकाल का इंतजार
- सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना विभाजन मामले में पार्टी संविधान की जांच की, चुनाव चिन्ह विवाद पर सुनवाई जारी
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ: संस्थानों को प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए
- गन्ना श्रमिक ठेकेदारों को विनियमित करने वाला महाराष्ट्र कानून छह महीने से लंबित

