राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की कोशिश, हाई कोर्ट के जांच आदेश पर सवाल उठाए
राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें CBI और ED को जांच के निर्देश दिए गए थे।

सौजन्य से:- Nai Dunia
आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट के ED-CBI जांच आदेश को दी चुनौती
आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
Publish Date: Thu, 13 Aug 2026 02:53:32 PM (IST)Updated Date: Thu, 13 Aug 2026 02:54:34 PM (IST)
HighLights
- 17 अगस्त को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत से जुड़ा है मामला
- सीबीआई की रिपोर्ट पर भी जताई गई थी आपत्ति
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आरोपों के सत्यापन के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जांच के निर्देश दिए गए थे।
राहुल गांधी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दायर की है। इसमें मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।
17 अगस्त को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।
भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत से जुड़ा है मामला
यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की ओर से की गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए थे। इसी शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2026 में सीबीआई और ईडी को आरोपों के सत्यापन और कानून के मुताबिक आवश्यक जांच की अनुमति दी थी।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि जांच के दौरान यदि किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित एजेंसी कानून के तहत आगे की कार्रवाई कर सकती है।
सीबीआई की रिपोर्ट पर भी जताई गई थी आपत्ति
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर असंतोष भी व्यक्त किया था। इसके बाद जांच और आरोपों के सत्यापन को लेकर केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका को लेकर अदालत ने आवश्यक निर्देश दिए।
अब राहुल गांधी की याचिका के बाद मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। 17 अगस्त को होने वाली सुनवाई में शीर्ष अदालत यह तय करेगी कि हाईकोर्ट के आदेश को लेकर राहुल गांधी की आपत्तियों पर क्या रुख अपनाया जाता है।
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