पश्चिमी दिल्ली के 2017 के गोलीबारी मामले में तिस हजारी कोर्ट ने तीन संदिग्धों को बरी किया
तिस हजारी कोर्ट ने 2017 में पश्चिमी दिल्ली में एक व्यक्ति पर गोली चलाने के आरोप में मोहम्मद गुड्डू, राम (उर्फ़ विक्की) और लखन महावर (उर्फ़ गोलू) को बरी किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूजा तलवार ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की घटना स्थल पर मौजूदगी या उनके संलिप्तता का ठोस प्रमाण नहीं दिया। इस कारण अदालत ने बरी करने का फ़ैसला सुनाया।

सौजन्य से:- Amar Ujala
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Delhi NCR News: अदालत ने तीन आरोपियों को बरी किया
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
तीस हजारी कोर्ट ने पश्चिमी दिल्ली में 2017 में एक व्यक्ति पर गोली चलाने के आरोप में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूजा तलवार ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी या अपराध में उनकी संलिप्तता साबित करने में विफल रहा। अदालत मोहम्मद गुड्डू, राम उर्फ विक्की और लखन महावर उर्फ गोलू के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी।
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नई दिल्ली।
तीस हजारी कोर्ट ने पश्चिमी दिल्ली में 2017 में एक व्यक्ति पर गोली चलाने के आरोप में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूजा तलवार ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की घटनास्थल पर मौजूदगी या अपराध में उनकी संलिप्तता साबित करने में विफल रहा। अदालत मोहम्मद गुड्डू, राम उर्फ विक्की और लखन महावर उर्फ गोलू के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी।
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