विक्टिम कंपेंसेशन फंड पर कोर्ट के सख्त निर्देश
कोर्ट ने आपराधिक मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

देशभर की अदालतों ने विक्टिम कंपेंसेशन फंड के उपयोग और वितरण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट्स ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट को सजा सुनाते समय ही पीड़ित मुआवजे पर विचार करना चाहिए और उचित मामलों में तुरंत मुआवजा देने के आदेश पारित करने चाहिए।
न्यायिक व्यवस्था के तहत विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम (धारा 357ए सीआरपीसी / अब बीएनएसएस प्रावधानों के अनुरूप) के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए फंड से पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सभी ट्रायल कोर्ट्स को निर्णय के समय ही पीड़ित मुआवजे पर आदेश पारित करना चाहिए, ताकि राहत समय पर मिल सके और प्रक्रिया लंबित न रहे।
विशेषज्ञों के अनुसार, अदालतों का यह रुख आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूत्र: आाज तक
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