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प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी: शिक्षा का मकसद सेवा, न कि केवल मुनाफा
सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को याद दिलाया कि उनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सेवा होना चाहिए। लाभ कमाना मात्र उद्देश्य नहीं माना जाएगा। इस नसीहत से शैक्षणिक संस्थानों की कार्यप्रणाली में बदलाव की आशा जताई गई।

सौजन्य से:- facebook.com
प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नसीहत
सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत
शिक्षा, सेवा हो मकसद- SC
सिर्फ मुनाफा ही नहीं- SC
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