होमसुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी सामग्री हटाने के प्रस्ताव पर निर्णय टाला
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी सामग्री हटाने के प्रस्ताव पर निर्णय टाला

सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से राष्ट्रविरोधी एवं अश्लील सामग्री हटाने की मांग को सुनने से इनकार कर दिया, इस प्रकार डिजिटल क्षेत्र में सरकार के निगरानी प्रयास पर निर्णय को स्थगित किया।

23 सितंबर 2026 को 09:04 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी सामग्री हटाने के प्रस्ताव पर निर्णय टाला

सौजन्य से:- Amar Ujala

सुप्रीम कोर्ट अपडेट: सोशल मीडिया से राष्ट्रविरोधी कंटेंट हटाने की मांग, सर्वोच्च न्यायालय का सुनवाई से इनकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली।

Published by: अस्मिता त्रिपाठी

Updated Wed, 23 Sep 2026 12:52 PM IST

विज्ञापन

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को चेतावनी दी: शिक्षा से अधिक मुनाफे पर न ध्यान दें
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को चेतावनी दी: शिक्षा से अधिक मुनाफे पर न ध्यान दें

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा को सेवा‑के‑माध्यम बनाये रखने की सलाह दी
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा को सेवा‑के‑माध्यम बनाये रखने की सलाह दी

प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी: शिक्षा का मकसद सेवा, न कि केवल मुनाफा
सुप्रीम कोर्ट

प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी: शिक्षा का मकसद सेवा, न कि केवल मुनाफा

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को सेवा‑केंद्रित शिक्षा का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को सेवा‑केंद्रित शिक्षा का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य पर ज़ोर दिया
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य पर ज़ोर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा‑सेवा पर ध्यान देने की सलाह दी
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा‑सेवा पर ध्यान देने की सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शिक्षा से परे मुनाफे को न मानने की नसीहत दी
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शिक्षा से परे मुनाफे को न मानने की नसीहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को शिक्षा और सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को शिक्षा और सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया

ताज़ा ख़बरें