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सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के लिए बार काउंसिल में 30% आरक्षण का प्रश्न, CJI ने उठाए अहम मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की अर्जी पर सुनवाई की, जहाँ वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने पहले के आदेश की याद दिलाई। मुख्य न्यायाधीश ने महिला वकीलों के विरोध, BCI के अधिकारों पर ‘टेकओवर’ के आरोप और लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं को लेकर सवाल उठाते हुए आगे की सुनवाई का संकेत दिया।

22 सितंबर 2026 को 06:05 am बजे
सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के लिए बार काउंसिल में 30% आरक्षण का प्रश्न, CJI ने उठाए अहम मुद्दे

सौजन्य से:- AajTak

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सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर सुनवाई हुई. वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल के चुनाव दो हफ्ते के भीतर पूरा कराने का आदेश दिया था. अब दाखिल की गई अर्जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI की संरचना में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने से जुड़ी है.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में बार-बार दाखिल हो रही अर्जियों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या कोर्ट को महिलाओं के 30 फीसदी आरक्षण से जुड़ा अपना आदेश वापस ले लेना चाहिए. CJI ने कहा कि उन्हें एक पत्र मिला है, जिसमें महिला वकीलों ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट BCI के अधिकार अपने हाथ में ले रहा है और वे इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगी.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज की फैमिली को चुनाव आयोग का नोटिस, SIR रिकॉर्ड से मैपिंग में गड़बड़ी

महिला वकीलों के विरोध पर CJI ने उठाए सवाल

CJI के सवाल पर वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि महिला वकीलों की ओर से लगाए गए आरोप सही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जो पर्चे बांटे गए, उनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को असंवैधानिक बताया गया है.

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इस पर जस्टिस बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह राय का मामला है. उन्होंने ब्रिटिश जज लॉर्ड डेनिंग से जुड़ा एक उदाहरण दिया. जस्टिस बागची ने कहा कि जब लॉर्ड डेनिंग को ‘ओल्ड फूल’ कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि ‘ओल्ड’ यानी बूढ़ा होना तथ्य है, जबकि ‘फूल’ यानी मूर्ख होना राय का मामला है.

BCI के अधिकारों की कथित ‘टेकओवर’ पर क्या बोले CJI?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया में महिलाओं के लिए रोटेशन के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करेगा. कोर्ट में यह मुद्दा स्टेट बार काउंसिल के चुनाव और BCI की संरचना में महिलाओं की भागीदारी से जुड़े सवालों के साथ सामने आया.

यह भी पढ़ें: विधायकी जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दानम नागेंद्र, तेलंगाना HC के आदेश पर रोक की मांग

सुनवाई के दौरान CJI ने महिला वकीलों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट द्वारा BCI के अधिकारों में कथित ‘टेकओवर’ को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी सवाल किया. अब कोर्ट महिलाओं के लिए बार काउंसिल में आरक्षण के मुद्दे पर आगे सुनवाई करेगा.

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