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सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरॉक्स के खिलाफ 17.86 करोड़ रुपये की राजस्व की मांग को खारिज किया
सुप्रियम कोर्ट ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हैदराबाद-IV बनाम मैसर्स ज़ेरॉक्स इंडिया लिमिटेड. एवं ओ.आर.एस मामले के निर्णय में यह घोषणा की गई है कि केवल ग्रुपिंग और अनपैकिंग पर केवल उत्पाद शुल्क नहीं लगता है।

सौजन्य से:- Live Law
केंद्रीय उत्पाद शुल्क | 'केवल ग्रुपिंग और अनपैकिंग पर उत्पाद शुल्क नहीं लगता', सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरॉक्स के खिलाफ राजस्व की ₹17.86 करोड़ की मांग को खारिज कर दिया
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