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सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को वापस बुलाने के मापदंड पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश 18 नियम 17 सीपीसी के तहत गवाहों को वापस बुलाने संबंधी पैरामीटर को परिभाषित किया है। इस निर्णय में कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान किए हैं।

6 अगस्त 2026 को 08:15 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को वापस बुलाने के मापदंड पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की

सौजन्य से:- Live Law

आदेश 18 नियम 17 सीपीसी | गवाहों को वापस बुलाने पर पैरामीटर: सुप्रीम कोर्ट ने बताया |

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