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सुप्रीम कोर्ट ने बताया तथ्यात्मक त्रुटियों को ठीक करने के लिए पुनरीक्षण क्षेताधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एस। 115 सी.पी.सी. के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार वहले होन नहीं है कि तथ्यात्मक त्रुटियों को सुधारें, यहां तक कि यदि तथ्य कथित तौर पर दबा दिए भी गये हों।

सौजन्य से:- Live Law
एस. 115 सीपीसी | पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का उपयोग तथ्यात्मक त्रुटियों को ठीक करने के लिए नहीं किया जा सकता, भले ही तथ्य कथित तौर पर छुपाए गए हों: सुप्रीम कोर्ट |
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