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सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, मजिस्ट्रेट के पास यदि अन्यथा क्षेत्राधिकार है तो दोष का इलाज संभव
सुप्रीम कोर्ट ने एस. 465 सीआरपीसी के तहत संज्ञान देने के मामले में बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने बताया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम नगर पालिका चुनावों पर लागू नहीं होता है।

सौजन्य से:- Live Law
एस. 465 सीआरपीसी | गलत प्रावधान के तहत संज्ञान लेना यदि मजिस्ट्रेट के पास अन्यथा क्षेत्राधिकार है तो दोष का इलाज संभव है: सुप्रीम कोर्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम नगरपालिका चुनावों पर लागू नहीं होता है: सुप्रीम कोर्ट
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