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दुर्घटना में माता-पिता के नुकसान का मात्र गणित से मूल्यांकन असंभव: सर्वोच्च अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मामले में फैसला सुनाया कि माता-पिता की पीड़ा को संख्याओं में परिशुद्धता से नहीं मापा जा सकता। यह फैसला द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कालू राम मामले में आया। अदालत ने कहा कि माता-पिता के नुकसान का आकलन संवेदनशीलता से किया जाना चाहिए।

Live Law के अनुसार24 जून 2026 को 02:59 pm बजे
दुर्घटना में माता-पिता के नुकसान का मात्र गणित से मूल्यांकन असंभव: सर्वोच्च अदालत

सौजन्य से:- Live Law

मोटर दुर्घटना दावा | माता-पिता की पीड़ा का अंकगणितीय परिशुद्धता से आकलन नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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