चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत पर जिले में 18 जुलाई और 21 नवंबर को विशेष कार्यवाही
जिले में 18 जुलाई और 21 नवंबर को चेक बाउंस के मामलों के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत लगेगी। इसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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18 जुलाई और 21 नवंबर को चेक बाउंस मामलों की विशेष लोक अदालत
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भास्कर संवाददाता| हरदा
चेक बाउंस (धारा-138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए 18 जुलाई और 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत लगेगी। इसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। जिला मुख्यालय हरदा में दो तथा टिमरनी और खिरकिया में एक-एक लोक अदालत खंडपीठ बनाई गई है।
विशेष न्यायाधीश जयदीप सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पक्षकारों को न्यायालयीन प्रक्रिया में लगने वाले समय और अनावश्यक व्यय से राहत मिलेगी, आपसी सहमति से विवाद का स्थायी समाधान प्राप्त होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों और वित्तीय संस्थानों से अधिक से अधिक मामलों का समझौते के जरिए निराकरण कराने की अपील की है।
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