हरदा में चेक बाउंस मामलों के लोक अदालतों पर मिलेगी सुनवाई 15 को, जिला अदालत सुलह-समझौते के लिए नोटिस जारी कर रही है
हरदा जिले में चेक बाउंस (धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम) के मामलों के लिए त्वरित और आपसी समझौते से निराकरण विशेष लोक अदालतें आयोजित होंगी। पक्षकार, अधिवक्ता, बैंक प्रतिनिधि और वित्तीय संस्थाओं से समझौते से निराकरण के लिए अपील की गई है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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चेक बाउंस मामलों के लिए लोक अदालत 15 को
हरदा23 मिनट पहले
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हरदा | चेक बाउंस (धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम) के न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित और आपसी समझौते से निराकरण के लिए 18 जुलाई तथा 21 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित होगी। यह आयोजन मप्र हाईकोर्ट एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों और वित्तीय संस्थानों से अधिक से अधिक मामलों का समझौते से निराकरण कराने की अपील की है। जिला मुख्यालय हरदा में दो तथा टिमरनी और खिरकिया तहसील न्यायालय में एक-एक लोक अदालत खंडपीठ गठित की है। विशेष न्यायाधीश जयदीप सिंह को नोडल अधिकारी बनाया है। न्यायालयों की ओर से पक्षकारों को सुलह-समझौते के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
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