होमवकीलहरदा में चेक बाउंस मामलों के लोक अदालतों पर मिलेगी सुनवाई 15 को, जिला अदालत सुलह-समझौते के लिए नोटिस जारी कर रही है
वकील

हरदा में चेक बाउंस मामलों के लोक अदालतों पर मिलेगी सुनवाई 15 को, जिला अदालत सुलह-समझौते के लिए नोटिस जारी कर रही है

हरदा जिले में चेक बाउंस (धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम) के मामलों के लिए त्वरित और आपसी समझौते से निराकरण विशेष लोक अदालतें आयोजित होंगी। पक्षकार, अधिवक्ता, बैंक प्रतिनिधि और वित्तीय संस्थाओं से समझौते से निराकरण के लिए अपील की गई है।

3 जुलाई 2026 को 12:23 am बजे
हरदा में चेक बाउंस मामलों के लोक अदालतों पर मिलेगी सुनवाई 15 को, जिला अदालत सुलह-समझौते के लिए नोटिस जारी कर रही है

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

- Hindi News

- Local

- Mp

- Harda

- Lok Adalat For Cheque Bounce Cases On 15th

चेक बाउंस मामलों के लिए लोक अदालत 15 को

हरदा23 मिनट पहले

- कॉपी लिंक

हरदा | चेक बाउंस (धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम) के न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित और आपसी समझौते से निराकरण के लिए 18 जुलाई तथा 21 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित होगी। यह आयोजन मप्र हाईकोर्ट एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर

.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों और वित्तीय संस्थानों से अधिक से अधिक मामलों का समझौते से निराकरण कराने की अपील की है। जिला मुख्यालय हरदा में दो तथा टिमरनी और खिरकिया तहसील न्यायालय में एक-एक लोक अदालत खंडपीठ गठित की है। विशेष न्यायाधीश जयदीप सिंह को नोडल अधिकारी बनाया है। न्यायालयों की ओर से पक्षकारों को सुलह-समझौते के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने दी एआई को देखकर निशाना, न्यायिक फैसलों में अब होगी मानवीय निगरानी
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने दी एआई को देखकर निशाना, न्यायिक फैसलों में अब होगी मानवीय निगरानी

जर्जर स्कूलों पर अदालत ने कलेक्टर और डीईओ से मांगा जवाब
वकील

जर्जर स्कूलों पर अदालत ने कलेक्टर और डीईओ से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवमानना कार्रवाई से इनकार किया
वकील

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवमानना कार्रवाई से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आरटीआई अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है
वकील

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आरटीआई अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है

चंदौली में विशेष लोक अदालत से लंबित मामलों का सुलझेगा
वकील

चंदौली में विशेष लोक अदालत से लंबित मामलों का सुलझेगा

सुप्रीम कोर्ट ने एआई-जनित मतिभ्रम के खिलाफ दिया सख्त संदेश, कहा-कानून का शासन नष्ट कर देगा
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने एआई-जनित मतिभ्रम के खिलाफ दिया सख्त संदेश, कहा-कानून का शासन नष्ट कर देगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को एशियाई खेलों में ताइक्वांडो खिलाड़ी के नाम पर विचार करने का निर्देश दिया
वकील

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को एशियाई खेलों में ताइक्वांडो खिलाड़ी के नाम पर विचार करने का निर्देश दिया

एआई से फर्जी फैसले देने पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएं : सुप्रीम कोर्ट
वकील

एआई से फर्जी फैसले देने पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएं : सुप्रीम कोर्ट

ताज़ा ख़बरें