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नालंदा में 12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होंगे मामलों का निपटारा

नालंदा जिले में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें लंबित और वाद पूर्व मामलों का निःशुल्क निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते से मामलों का समाधान होगा, जिससे लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

30 जुलाई 2026 को 08:33 am बजे
नालंदा में 12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होंगे मामलों का निपटारा

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

नालंदा के लोगों के लिए राहत, लोक अदालत में होगा लंबित मामलों का त्वरित समाधान, जानें पूरी जानकारी

Ai जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर

नालंदा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। आपसी समझौते से लंबित और वाद पूर्व मामलों का निःशुल्क निपटारा किया जाएगा। आज ही लाभ उठाएं।

Nalanda National Lok Adalat 2026 : नालंदा जिले में आगामी 12 सितंबर 2026 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन व्यवहार न्यायालय बिहारशरीफ और व्यवहार न्यायालय हिलसा में किया जाएगा.

लंबित और वाद पूर्व मामलों का होगा समाधान

जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा के अनुसार लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के अलावा प्री-लिटिगेशन यानी वाद पूर्व मामलों का भी निपटारा किया जाएगा. मामलों का समाधान दोनों पक्षों की सहमति और समझौते के आधार पर कराया जाएगा.

लोगों को मिलेगी लंबी प्रक्रिया से राहत

राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है. समझौते के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों का समय, धन और श्रम बचता है.

लोक अदालत के फैसले को मिलेगी न्यायालय जैसी मान्यता

लोक अदालत में आपसी सहमति से हुए समझौते को न्यायालय के निर्णय के समान मान्यता प्राप्त होती है. इससे विवाद का अंतिम रूप से समाधान हो जाता है और दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंध भी बेहतर बने रहते हैं.

इन मामलों की होगी सुनवाई

राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य दीवानी मामले, पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण, विद्युत मामले, श्रम विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, चेक अनादरण, राजस्व सहित अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी.

मुकदमा दर्ज होने से पहले भी होगा समाधान

लोक अदालत में वाद पूर्व मामलों का भी निपटारा किया जाएगा. इससे ऐसे विवाद जिनमें अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें भी दोनों पक्षों की सहमति से समाप्त किया जा सकेगा.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि जिनके मामले लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराएं.

अधिवक्ताओं और वादकारियों से सहयोग की अपील

प्राधिकार ने अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय भागीदारी की अपील की है. अधिक से अधिक मामलों के समाधान के लिए सभी पक्षों का सहयोग जरूरी बताया गया है.

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