जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश - supreme court halts construction near rajasthans jojari river
जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण या विकास कार्य पर रोक लगा दी है। HighLigh…

सौजन्य से:- Jagran
जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण या विकास कार्य पर रोक लगा दी है।
HighLights
- सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी पर निर्माण रोका।
- नदी किनारे से 100 मीटर तक प्रतिबंध लागू।
- प्रदूषण और पर्यावरण क्षति पर चिंता व्यक्त की।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान में जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी तरह के निर्माण या विकास कार्य पर रोक लगा दी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले में यह आदेश दिया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की बांडी और लूनी नदियों में प्रदूषण के मुद्दे पर भी चिंता जताई थी।
बेंच ने पर्यावरण को हुए गंभीर नुकसान और नदी की पारिस्थितिकी तंत्र के बड़े पैमाने पर विनाश का जिक्र किया।
बेंच ने कहा, हमारी सोच यह है कि हाई फ्लड लाइन और जरूरी इकोलाजिकल बफर जोन तय करने और उनकी सीमाएं निर्धारित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया के दौरान नदी के पारिस्थितिकी को ठीक से सुरक्षित रखने के लिए एक अंतरिम, निश्चित और मापने योग्य सुरक्षा क्षेत्र बनाना जरूरी है।
इसलिए, हम यह निर्देश देते हैं कि ऊपर बताई गई गाइडलाइंस के अनुसार, नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी तरह की निर्माण या विकास गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बेंच ने कहा कि हाई फ्लड लाइन अभी वैज्ञानिक रूप से तय और चिह्नित नहीं की गई है।
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