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सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी अधिकारियों को पुनीत बत्रा के खिलाफ कार्रवाई को 28 सितंबर तक रोकने का आदेश दिया
अदालत ने जीएसटी विभाग को आदेश दिया कि वह वकील पुनीत बत्रा के खिलाफ कोई कार्यवाही न करे, जब तक 28 सितंबर नहीं आ जाता। विभाग ने बताया कि वह एक गेमिंग कंपनी की जाँच कर रहा है, जिसमें बत्रा न केवल कानूनी प्रतिनिधि थे बल्कि व्यवसाय संचालन में भी शामिल थे।

सौजन्य से:- Bar and Bench
NewsSupreme Court asks GST authorities not to act against lawyer Puneet Batra till September 28
The GST Department said that it was investigating a gaming company that Batra was not only representing as a lawyer, but was involved in running its business.
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