Shimla News: शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अदालत उठने तक की सजा
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सौजन्य से:- Amar Ujala
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Shimla News: शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अदालत उठने तक की सजा
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शिमला। आठ साल पुराने सड़क हादसे और ड्रिंक एंड ड्राइव (शराब पीकर वाहन चलाने) के मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने अपीलकर्ता-देवेंद्र सिंह को राहत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (प्रथम) शिमला प्रवीण गर्ग की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को संशोधित करते हुए दोषी की तीन महीने की जेल की सजा को अदालत उठने तक की सजा में बदल दिया है।
दोषी को घायल व्यक्ति को 15 हजार रुपये बतौर मुआवजा निचली अदालत में जमा करवाना होगा। यह घटना 30 अगस्त 2018 की रात करीब 1:25 बजे की है। निगम विहार पुलिस मुख्यालय के पास गलत दिशा से तेज गति से आ रही एक कार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में कार चालक देवेंद्र और दूसरा सवार बंटी घायल हो गए थे जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था। पुलिस जांच के दौरान पंजाब निवासी आरोपी देवेंद्र सिंह का मेडिकल करवाया गया। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में उसके खून में 122.46 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर और यूरिन में 184 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर अल्कोहल की पुष्टि हुई थी। निचली अदालत ने 19 सितंबर 2024 को आरोपी को दोषी करार देकर तीन महीने की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। संवाद
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दोषी को घायल व्यक्ति को 15 हजार रुपये बतौर मुआवजा निचली अदालत में जमा करवाना होगा। यह घटना 30 अगस्त 2018 की रात करीब 1:25 बजे की है। निगम विहार पुलिस मुख्यालय के पास गलत दिशा से तेज गति से आ रही एक कार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में कार चालक देवेंद्र और दूसरा सवार बंटी घायल हो गए थे जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था। पुलिस जांच के दौरान पंजाब निवासी आरोपी देवेंद्र सिंह का मेडिकल करवाया गया। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में उसके खून में 122.46 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर और यूरिन में 184 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर अल्कोहल की पुष्टि हुई थी। निचली अदालत ने 19 सितंबर 2024 को आरोपी को दोषी करार देकर तीन महीने की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। संवाद
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