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आर्ट ऑफ लिविंग को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने NGT का आदेश रद्द किया, जानें क्या है मामला

आर्ट ऑफ लिविंग को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने NGT का आदेश रद्द किया, जानें क्या है मामला सुप्रीम कोर्ट ने DDA को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जमा किए गए 5 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया. By Sum…

22 अगस्त 2026 को 09:54 am बजे
आर्ट ऑफ लिविंग को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने NGT का आदेश रद्द किया, जानें क्या है मामला

सौजन्य से:- ETV Bharat

आर्ट ऑफ लिविंग को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने NGT का आदेश रद्द किया, जानें क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने DDA को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जमा किए गए 5 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया.

By Sumit Saxena

Published : August 22, 2026 at 2:27 PM IST

नई दिल्ली: श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने शनिवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के 2017 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें फाउंडेशन को 2016 में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के कारण यमुना के बाढ़ के मैदानों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था.

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया. यह फैसला आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से जुड़े 'व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया' (Vyakti Vikas Kendra India) की अपील पर आया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जमा किए गए 5 करोड़ रुपये को वापस करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट को विस्तृत आदेश आज दिन में वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.

वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 11 से 13 मार्च 2016 तक दिल्ली में यमुना के बाढ़ के मैदानों में हुआ था.

NGT के मार्च 2016 में पास किए गए एक अंतरिम आदेश के मुताबिक, तीन दिन का फेस्टिवल शुरू होने से कुछ समय पहले 5 करोड़ रुपये जमा किए गए थे.

NGT ने फाउंडेशन को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में राशि जमा करने का निर्देश देते हुए आयोजन को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी थी. ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्देश दिया था कि पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन करने के बाद अंततः निर्धारित की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि में से इस जमा राशि को समायोजित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- मार्गदर्शी को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

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