सुप्रीम कोर्ट ने श्री श्री रविशंकर के फाउंडेशन को दी राहत, DDA को वापस करना होगा 5 करोड़ जुर्माना
Sign In Advertisement X सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में यमुना के बाढ़ वाले इलाके (फ्लड प्लेन) में 2016 में हुए कार्यक्रम के लिए श्री श्री रविशंकर की संस्था 'व्यक्…

सौजन्य से:- AajTak
Sign In
Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में यमुना के बाढ़ वाले इलाके (फ्लड प्लेन) में 2016 में हुए कार्यक्रम के लिए श्री श्री रविशंकर की संस्था 'व्यक्ति विकास केंद्र - आर्ट ऑफ़ लिविंग फ़ाउंडेशन' पर लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं है कि 'व्यक्ति विकास केंद्र - आर्ट ऑफ़ लिविंग फ़ाउंडेशन' के कार्यक्रम से बाढ़ वाले इलाके को नुकसान पहुंचा.
सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने को रद्द करते हुए DDA को निर्देश दिया है कि 'व्यक्ति विकास केंद्र - आर्ट ऑफ़ लिविंग फ़ाउंडेशन' द्वारा जमा किए गए 5 करोड़ रुपये वापस किए जाएं. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून के तहत किसी व्यक्ति को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराने से पहले यह साबित करना होगा कि वह प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है.
कोर्ट का कहना है कि अगर यह साबित हो जाता है तो सजा जरूर होनी चाहिए. हालांकि इस मामले में कोई संबंध नहीं मिला, जिसके बाद जुर्माने को रद्द किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DDA इको सेंसिटिव ज़ोन की रक्षा करने की अपनी ड्यूटी में फेल रहा.
यह भी पढ़ें: विधायक क्या हाई कोर्ट से ऊपर हैं? बॉम्बे HC ने नगर निगम को लगाई फटकार, आदेश के बावजूद जारी किए थे स्टॉप वर्क नोटिस
Advertisement
बताया गया है कि घटना वाली जगह पहले से ही जर्जर अवस्था में थी. कहा गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण(NGT) ने अपील करने वालो को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया. कोर्ट का कहना था कि DDA ने जिस तरह से यमुना के सक्रिया बाढ़-मैदान पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी, वह गलत था. कोर्ट का कहना है कि DDA को अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार काम करने में नाकाम रही. हालांकि बाढ़ मैदान को फिर से ठीक करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है.
DDA, NGT के निर्देशों के अनुसार यमुना के बाढ़ वाले इलाके को फिर से ठीक करने का काम जारी रहेगा.
---- समाप्त ----
Latest News in Hindi »
Advertisement
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
Bhadohi News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को

Faridabad News: 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र को हुए नुकसान के लिए आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा भुगतान किया गया जुर्माना वापस करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आर्ट ऑफ लिविंग पर लगा 5 करोड़ का जुर्माना हटाया, कहा- यमुना खादर को नुकसान का सीधा सबूत नहीं - sc quashes 5 cr fine on art of living for yamuna event

बिकरू कांड के गैंग्सटर मामले में पांच दोषियों की सजा निलंबित, जमानत अर्जी मंजूर - five accused granted bail by supreme court in the bikru incident gangster case

'ग्राहकों के लिए अपनी संपत्ति भी बेच दूंगा...' सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चर्चा में आया रामोजी राव का वो ऐतिहासिक पत्र

सुप्रीम कोर्ट ने श्री श्री रविशंकर के फाउंडेशन को दी राहत, वापस होगी 5 करोड़ जमा राशि

Faridabad News: 12 सितंबर को जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत
ताज़ा ख़बरें
- बिकरू के गैंग्सटर मामले में पांच अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत br - five accused granted bail by supreme court in the bikru incident gangster case
- आर्ट ऑफ लिविंग को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने NGT का आदेश रद्द किया, जानें क्या है मामला
- US: अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को दिया झटका, करोड़ों कमर्शियल ड्राइवरों का संवेदनशील डेटा देने से इनकार
- SC ने न्यायिक सेवा के लिए 3 साल की प्रैक्टिस अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया
- लोक अदालत: ट्रैफिक चालान पर भारी छूट, 5-11 सितंबर तक आवेदन
- सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका में बीसीआई अध्यक्ष को हटाने की मांग, समयबद्ध चुनाव और वित्तीय ऑडिट की मांग
- राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डालसा ने तेज की तैयारी
- सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र | Supreme Court Weekly Round-Up, Supreme Court, Weekly Round-Up

