मकराना में 10 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का समाधान होगा
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला और ताल्लुका विधिक सेवा समितियों द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर के बाद 10 अक्टूबर को मकराना में अंतरराष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस मंच पर आपराधिक, सिविल, धारा 138 एनआई एक्ट, पारिवारिक विवाद, भरण‑पोषण, क्लेम और बैंक‑से जुड़े मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जा सकेगा। एडीजे और ताल्लुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष आशा चौधरी ने लोगों से इन मामलों को सुलझाने के लिए अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की है।

सौजन्य से:- bhaskar.com
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मकराना में 10 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय लोक अदालत:लंबित मामलों के निपटारे का मिलेगा मौका, एडीजे ने की अपील
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मकराना में 10 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसे लेकर मंगलवार को कानूनी जागरूकता शिविर लगाए गए। यह शिविर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीडवाना-कुचामन और ताल्लुका विधिक सेवा समिति मकराना के निर्देश पर
ताल्लुका विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी ने मकराना पुलिस थाने के पास और रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी के सामने लोगों को लोक अदालत के बारे में बताया।
अधिवक्ता हनीफी ने कहा कि लोक अदालत में कोर्ट में अटके आपराधिक मामले (जिनमें समझौता हो सकता है), सिविल केस, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, पति-पत्नी और पारिवारिक विवाद, क्लेम केस, भरण-पोषण, वसूली और बैंक से जुड़े मामले आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे।
एडीजे और ताल्लुका विधिक सेवा समिति मकराना की अध्यक्ष आशा चौधरी ने लोगों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोक अदालत के जरिए अपने अटके मामले निपटाएं।
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