'पढ़ाई पर ध्यान दें': इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ बार-बार बेबुनियाद याचिकाएं दायर करने पर हाईकोर्ट ने छात्र को चेतावनी दी, अपील खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक BA छात्र की अपील खारिज की। छात्र ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपनी याचिकाएं खारिज होने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसे बेबुनियाद याचिकाएं दायर करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि ऐसे मामले दायर करने पर उसके खिलाफ सख्त आदेश दिए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने पाया कि छात्र का इरादा अपनी पढ़ाई करने का नहीं, बल्कि पढ़ाई से इतर गतिविधियों में शामिल होने का लग रहा था। कोर्ट ने कहा, "इस अपील में कोई दम नहीं है; इसलिए इसे खारिज

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक BA छात्र की अपील खारिज की। छात्र ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपनी याचिकाएं खारिज होने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसे बेबुनियाद याचिकाएं दायर करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि ऐसे मामले दायर करने पर उसके खिलाफ सख्त आदेश दिए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने पाया कि छात्र का इरादा अपनी पढ़ाई करने का नहीं, बल्कि पढ़ाई से इतर गतिविधियों में शामिल होने का लग रहा था। कोर्ट ने कहा, "इस अपील में कोई दम नहीं है; इसलिए इसे खारिज
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