जमीन अधिग्रहण के 50 साल बाद मीरा कुमार को 2013 के कानून के तहत मुआवजे का हक: पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार को वर्ष 1976 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन के लिए उचित मुआवजा और पारदर्शिता के साथ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजा पाने का हकदार माना। अदालत ने पाया कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(एच) के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले कलेक्टर को यह साबित करना जरूरी है कि संबंधित जमीन राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। ऐसा किए बिना कलेक्टर को इस धारा के तहत कार्यवाही शुरू करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस ख़ातिम रज़ा की सिंगल जज मामले की

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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पटना हाईकोर्ट ने लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार को वर्ष 1976 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन के लिए उचित मुआवजा और पारदर्शिता के साथ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजा पाने का हकदार माना। अदालत ने पाया कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(एच) के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले कलेक्टर को यह साबित करना जरूरी है कि संबंधित जमीन राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। ऐसा किए बिना कलेक्टर को इस धारा के तहत कार्यवाही शुरू करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस ख़ातिम रज़ा की सिंगल जज मामले की
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