फैमिली ट्रस्ट मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे को राहत, हाईकोर्ट ने शिकायत को आगे बढ़ाने की अनुमति देने वाला आदेश वापस लिया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को 'सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट' को जमीन आवंटन के मामले में अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग वाली अर्जी स्वीकार की। कोर्ट ने तय किया कि इस मामले में आगे बढ़ने से पहले वह मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का पक्ष सुनेगा। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने खड़गे परिवार की ओर से दायर एक अर्जी पर यह आदेश दिया। खड़गे परिवार का तर्क था कि पिछला आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया। कोर्ट ने अपना पिछला आदेश वापस ले लिया और निर्देश दिया

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को 'सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट' को जमीन आवंटन के मामले में अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग वाली अर्जी स्वीकार की। कोर्ट ने तय किया कि इस मामले में आगे बढ़ने से पहले वह मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का पक्ष सुनेगा। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने खड़गे परिवार की ओर से दायर एक अर्जी पर यह आदेश दिया। खड़गे परिवार का तर्क था कि पिछला आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया। कोर्ट ने अपना पिछला आदेश वापस ले लिया और निर्देश दिया
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