पति-पत्नी की एक ही स्थान पर पोस्टिंग का पूर्ण अधिकार नहीं, परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ एक जीवनसाथी पर नहीं डाल सकते: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की उन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिनमें उन्होंने अपने जीवनसाथी की पोस्टिंग वाले स्थान पर तबादले की मांग की थी। जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने कहा कि पति-पत्नी की एक ही स्थान पर पोस्टिंग को लेकर सामान्य नीति का होना और इच्छित स्थान पर रिक्त पद उपलब्ध होना, अपने आप में कर्मचारी को वहां तबादले का कानूनी रूप से लागू कराया जा सकने वाला अधिकार नहीं देता। हाईकोर्ट ने कहा कि तबादले के फैसले में पद की प्रकृति, संबंधित कैडर और सेवा नियमों, मौजूदा तथा प्रस्तावित पोस्टिंग वाले स्थानों पर कर्मचारियों

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की उन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिनमें उन्होंने अपने जीवनसाथी की पोस्टिंग वाले स्थान पर तबादले की मांग की थी। जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने कहा कि पति-पत्नी की एक ही स्थान पर पोस्टिंग को लेकर सामान्य नीति का होना और इच्छित स्थान पर रिक्त पद उपलब्ध होना, अपने आप में कर्मचारी को वहां तबादले का कानूनी रूप से लागू कराया जा सकने वाला अधिकार नहीं देता। हाईकोर्ट ने कहा कि तबादले के फैसले में पद की प्रकृति, संबंधित कैडर और सेवा नियमों, मौजूदा तथा प्रस्तावित पोस्टिंग वाले स्थानों पर कर्मचारियों
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