दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जुन कपूर के 'पर्सनैलिटी राइट्स' मामले में फैसला सुनाया, उल्लंघन करने वाले लिंक हटाने का आदेश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर अर्जुन कपूर के उस मुकदमे पर फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने 'पर्सनैलिटी' (व्यक्तित्व) और 'पब्लिसिटी राइट्स' (प्रचार अधिकारों) की सुरक्षा की मांग की थी। यह मामला उनके नाम, इमेज और हुबहू दिखने वाली विशेषताओं के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल (जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - AI से बना कंटेंट भी शामिल है) के खिलाफ है। जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि चूंकि किसी भी प्रतिवादी (डिफेंडेंट) ने कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया और न ही मुकदमे में लगाए गए आरोपों का कोई खंडन किया, इसलिए इन आरोपों को 'स्वीकार किया हुआ' माना जाएगा। ऐसे में तथ्य से

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर अर्जुन कपूर के उस मुकदमे पर फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने 'पर्सनैलिटी' (व्यक्तित्व) और 'पब्लिसिटी राइट्स' (प्रचार अधिकारों) की सुरक्षा की मांग की थी। यह मामला उनके नाम, इमेज और हुबहू दिखने वाली विशेषताओं के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल (जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - AI से बना कंटेंट भी शामिल है) के खिलाफ है। जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि चूंकि किसी भी प्रतिवादी (डिफेंडेंट) ने कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया और न ही मुकदमे में लगाए गए आरोपों का कोई खंडन किया, इसलिए इन आरोपों को 'स्वीकार किया हुआ' माना जाएगा। ऐसे में तथ्य से
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