बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को दी कड़ी चेतावनी: मुंबई की सड़कों पर गंदगी का अलार्म
कोर्ट ने मुंबई की सड़कों पर कूड़े के ढेर को देखते हुए बीएमसी को फटकार लगाई और कहा कि शहर 'गंदगी से भरा' है। वार्ड अधिकारियों को यदि सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन्हें SOP तथा 26 वार्डों की जिम्मेदारियों की सूची प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। साथ ही सार्वजनिक कचरा फैलाने वालों पर भारी जुर्माना और आपराधिक मामला चलाने की सिफारिश भी की गई।

सौजन्य से:- India Today
गंदगी से भरी है मुंबई: सड़कों पर कूड़े को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी अधिकारियों को दी चेतावनी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की सड़कों पर कूड़े के ढेर को लेकर बीएमसी को फटकार लगाई, शहर को "गंदगी से भरा" बताया और चेतावनी दी कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो लापरवाह वार्ड अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को शहर की सड़कों पर कूड़े के ढेर को लेकर मुंबई नगर निकाय को फटकार लगाई और कहा कि "पूरा शहर गंदगी से भरा है" और चेतावनी दी कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वार्ड अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के पास प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि "पूरी नगरपालिका मशीनरी निष्क्रिय है" और सवाल उठाया कि सफाई की खराब स्थिति के बीच मुंबई खुद को एक अंतरराष्ट्रीय शहर कैसे कह सकता है।
पीठ ने कहा, "हर जगह सिर्फ गंदगी है। हम बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा लगता है कि मशीनरी काम नहीं कर रही है। आपके पास एक उचित एसओपी होनी चाहिए। हम खुद को एक अंतरराष्ट्रीय शहर कैसे कह रहे हैं।"
अदालत ने पाया कि नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ उपाय शुरू किए थे, लेकिन जमीन पर बहुत कम सुधार हुआ, वार्ड अधिकारी कई चिन्हित कचरा डंपिंग स्थानों पर पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रहे।
अदालत ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है। यह बहुत दर्दनाक है। शहर में कुछ चिन्हित स्थान हैं जहां हमेशा कूड़े के ढेर पड़े मिलेंगे और फिर भी संबंधित वार्ड अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।"
पीठ ने चेतावनी दी कि वह सार्वजनिक सड़कों पर सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में विफल रहने के लिए वार्ड अधिकारियों को जिम्मेदार मानेगी।
इसमें कहा गया, "अब हम इन अधिकारियों को भी जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराएंगे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जरूरत है। पूरा शहर गंदगी से भरा है। बहुत हो गया। बीएमसी हमें झूठे आश्वासन दे रही है।"
अदालत ने बीएमसी आयुक्त को "घर को व्यवस्थित करने" और जवाबदेही तय करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसके पास सख्त निर्देश पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
पीठ ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी नगर निगम मशीनरी निष्क्रिय है। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम अब कठोर आदेश पारित करेंगे। एक सीमा है।"
उच्च न्यायालय ने बीएमसी को अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रस्तुत करने और सार्वजनिक सड़कों पर सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सभी 26 वार्डों में अधिकारियों की एक सूची प्रदान करने का आदेश दिया।
अदालत ने कहा, "जैसे ही हमें सड़क पर कोई कूड़ा या कचरा मिलेगा हम संबंधित अधिकारी को हटा देंगे। वे सार्वजनिक सेवा में रहने के लायक नहीं हैं।"
पीठ ने यह भी सुझाव दिया कि महाराष्ट्र सरकार सार्वजनिक सड़कों पर गंदगी फैलाने या कचरा फेंकने वाले लोगों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने और आपराधिक मुकदमा शुरू करने पर विचार करे।
इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों दिए गए एक सुझाव का जिक्र करते हुए नागरिक निकाय को स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों का उपयोग करने की सलाह दी।
अदालत ने बीएमसी को कचरा पृथक्करण के लिए कड़े कदम उठाने का भी निर्देश दिया और कहा कि वह चाहती थी कि नगर निकाय एक मॉडल निगम बने लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
मामले की आगे की सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.
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