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स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप से रंभावती देवी को मिला 20 लाख रुपये का बीमा भुगतान

स्थायी लोक अदालत ने रंभावती देवी के बीमा विवाद को सुलझाते हुए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 21 अगस्त के आदेश के अनुसार 20 लाख रुपये का चेक जारी करने को कहा। अदालत के अध्यक्ष राकेश मालवीय ने स्वयं वह चेक दी, जहाँ गुंजा राय, प्रियंका तिवारी और अधिवक्ता सुभाष एवं नीरज पासवान जैसे सदस्य मौजूद थे।

4 अक्टूबर 2026 को 11:04 am बजे
स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप से रंभावती देवी को मिला 20 लाख रुपये का बीमा भुगतान

सौजन्य से:- Hindustan

Maharajganj News: स्थायी लोक अदालत ने दिलाई 20 लाख रुपये की बीमा राशि

हिन्दुस्तान, महाराजगंज

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। स्थायी लोक अदालत महराजगंज के हस्तक्षेप से बीमा विवाद में रंभावती

स्थायी लोक अदालत ने दिलाई 20 लाख रुपये की बीमा राशि

Maharajganj News: महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। स्थायी लोक अदालत महराजगंज के हस्तक्षेप से बीमा विवाद में रंभावती देवी को 20 लाख रुपये की एवार्ड राशि का भुगतान किया गया। पीएलए वाद रंभावती बनाम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में संधि के बाद 21 अगस्त को पारित आदेश के अनुपालन में बीमा कंपनी ने एवार्ड राशि जमा की थी। शनिवार को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राकेश मालवीय ने अपने विश्राम कक्ष में याचिनी रंभावती देवी को 20 लाख रुपये का चेक प्रदान किया। इस दौरान स्थायी लोक अदालत की सदस्य गुंजा राय, प्रियंका तिवारी, अधिवक्ता सुभाष पासवान, नीरज कुमार पासवान आदि मौजूद रहे।

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