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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना तय आरोप के भी समान या कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि CrPC की धारा 464 के तहत अपीलीय या रिविजनल कोर्ट तब भी आरोपी को ऐसे अपराध में दण्डित कर सकते हैं, जिसकी सटीक आरोप नहीं तय हुई, बशर्ते वह अपराध समान या कम गंभीर हो और न्याय में कोई चूक न हो। यह दिशा-निर्देश POCSO अधिनियम से जुड़े एक मामले में दिया गया, जहाँ पीड़ित की उम्र सिद्ध नहीं होने पर भी आरोपी को IPC धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया।

15 सितंबर 2026 को 06:05 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना तय आरोप के भी समान या कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है

सौजन्य से:- Live Law Hindi

Know The Law | क्या कोर्ट किसी व्यक्ति को ऐसे आरोप के लिए दोषी ठहरा सकती है, जिसके लिए आरोप तय नहीं किए गए? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

Shahadat

15 Sept 2026 9:19 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस आरोपी पर एक तरह के अपराध का आरोप लगाया गया, उसे अपीलीय या रिविजनल कोर्ट किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहरा सकती है, जिसके लिए आरोप तय नहीं किए गए, बशर्ते कि ऐसे अपराध मिलते-जुलते या कम गंभीर हों और आरोपी के साथ न्याय में कोई चूक न हुई हो।

कोर्ट ने कहा,

"CrPC की धारा 464 को देखते हुए अपीलीय कोर्ट या रिविजनल कोर्ट के लिए किसी आरोपी को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराना संभव है, जिसके लिए कोई आरोप तय नहीं किया गया, जब तक कि कोर्ट की यह राय न हो कि वास्तव में न्याय में चूक होगी। यह तय करने के लिए कि क्या न्याय में चूक हुई, यह देखना ज़रूरी होगा कि क्या आरोपी को उस अपराध के मुख्य तत्वों के बारे में पता था, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जा रहा है, और क्या उसके खिलाफ़ साबित किए जाने वाले मुख्य तथ्यों को उसे स्पष्ट रूप से समझाया गया, और क्या उसे अपना बचाव करने का उचित मौका मिला था।"

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच का यह फैसला 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act) के संदर्भ में था, जिसमें POCSO Act की धारा 3/4 के तहत 'पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' (Penetrative Sexual Assault) के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सका, क्योंकि 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' की धारा 94 के तहत पीड़ित की उम्र का पता नहीं लगाया जा सका।

अपीलकर्ता ने बरी किए जाने की मांग की, क्योंकि पीड़ित की उम्र साबित नहीं हो पाई। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज किया। इसके बजाय, अपीलकर्ता को IPC की धारा 376 के तहत दंडनीय बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया।

अपीलकर्ता ने बलात्कार का आरोप तय न किए जाने और बलात्कार के आरोप के खिलाफ़ अपना बचाव करने का उचित मौका न दिए जाने के बारे में तर्क दिया।

इस तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि बलात्कार के आरोप तय न किए जाने से - भले ही बलात्कार की घटना स्पष्ट रूप से साबित हो गई हो - आरोपी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसे अभी भी बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि POCSO Act के तहत 'पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' और बलात्कार करने का 'एक्टस रीअस' (Actus Reus - आपराधिक कृत्य) एक ही है, जिसमें मुख्य अंतर केवल पीड़ित की उम्र का है।

कोर्ट ने कहा,

“रेप का अपराध वही है, जो POCSO Act की धारा 3 के तहत 'पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' (Penetrative Sexual Assault) के मामलों में बताए गए 'एक्टस रीअस' (Actus Reus) यानी आपराधिक कृत्य के समान है। IPC की धारा 375 और POCSO Act की धारा 3 के बीच एकमात्र अंतर पीड़ित की नाबालिग उम्र है, जो IPC की धारा 376 और/या POCSO Act की धारा 4 के तहत अपराध का आरोप तय करता है। ऐसे मामले में, जहां पीड़ित नाबालिग है, आरोपी पर आमतौर पर POCSO Act की धारा 4 के तहत आरोप के अलावा IPC की धारा 376 के तहत आरोप के लिए भी मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि, यदि ट्रायल कोर्ट IPC की धारा 376 के तहत आरोप तय करने में गलती करता है, लेकिन रेप की घटना स्पष्ट रूप से साबित हो जाती है और अभियोजन पक्ष पीड़ित की उम्र साबित करने में विफल रहता है तो POCSO Act की धारा 4 के तहत आरोप विफल हो जाता है, जबकि IPC की धारा 376 के तहत आरोप के लिए मुकदमा जारी रहता है।”

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि चूंकि रेप का अपराध 'पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' से मिलता-जुलता है, इसलिए बाद वाले अपराध के आरोप तय होने के बावजूद पहले वाले अपराध के लिए दोषी ठहराने में कोई अंतर नहीं पड़ता है।

कोर्ट ने कहा,

“जब आरोपी को POCSO Act की धारा 3 के तहत अपराध के खिलाफ अपना बचाव करने का मौका दिया गया - जो IPC की धारा 376 के तहत अपराध के समान प्रकृति का है - तो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि अभियोजन पक्ष पीड़ित की नाबालिग उम्र साबित करने में विफल रहता है तो भी IPC की धारा 376 के तहत आरोप में उसके खिलाफ कार्रवाई करने से न्याय में कोई विफलता नहीं होगी... इसलिए IPC की धारा 376 के तहत आरोप न होने पर भी आरोपी को उसी धारा के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, यदि अपराध के तत्व POCSO Act की धारा 3 के समान हों और आरोपी को उसके खिलाफ अपना बचाव करने का मौका दिया गया हो।”

कोर्ट ने आगे कहा,

"IPC की धारा 375 और POCSO Act की धारा 3 में एक जैसे तत्व और 'एक्टस रीअस' (आपराधिक कृत्य) शामिल हैं और IPC की धारा 376 इससे जुड़ा हुआ अपराध है। इसलिए अगर आरोपी को POCSO Act की धारा 3 के तहत लगे आरोप के खिलाफ अपना बचाव करने का पूरा मौका दिया गया तो न्याय में कोई कमी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आरोपी पर POCSO Act के तहत लगाए गए अपराध से बिल्कुल अलग तरह का अपराध करने का आरोप होता तो POCSO Act के तहत आरोप साबित न होने पर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई करना न्याय के हित में नहीं होता।"

इसमें दलबीर सिंह बनाम यूपी राज्य (2004) के फैसले का ज़िक्र किया गया, जिसमें IPC की धारा 302, 498-A और 304-B के तहत मुकदमा चलने के बावजूद आरोपी को IPC की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया गया, जबकि उस पर धारा 306 का आरोप नहीं लगाया गया।

उस मामले में यह तय किया गया कि अपीलीय अदालत या रिविजनल कोर्ट के पास आरोपी को दोषी ठहराने का अधिकार है, भले ही उस पर उस अपराध का आरोप न लगाया गया हो, अगर:

(i) आरोपी को उस अपराध के मुख्य तत्वों की जानकारी थी।

(ii) उसके खिलाफ साबित किए जाने वाले मुख्य तथ्यों को उसे साफ-साफ समझाया गया।

(iii) उसे अपना बचाव करने का उचित मौका मिला था।

कोर्ट ने कहा,

"IPC की धारा 376 के तहत ज़रूरी आरोप तय करने में ट्रायल कोर्ट की गलती से अपीलीय कोर्ट की शक्तियां सीमित नहीं होती हैं। ऐसे मामलों में अपीलीय कोर्ट के पास ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा के निष्कर्ष, प्रकृति और अवधि को बदलने की व्यापक शक्तियां हैं, जिसमें कोई भी संशोधन, परिणामी या आकस्मिक आदेश देने की शक्ति भी शामिल है, जो उचित हो।"

नतीजतन, अपील को आंशिक रूप से मंज़ूर कर लिया गया और IPC की धारा 506 के तहत दोषसिद्धि और सज़ा के अलावा, IPC की धारा 376 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सज़ा में बदलाव किया गया।

कोर्ट ने कहा,

"...पीड़िता के साथ अपीलकर्ता/आरोपी द्वारा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट (Penetrative Sexual Assault) किया गया और IPC की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी दी गई, जो अन्य बातों के अलावा 27.11.2019 के मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट से साबित होता है। नतीजतन, अपीलकर्ता को IPC की धारा 375 के तहत पीड़िता के साथ बलात्कार करने के लिए IPC की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई और हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखी गई IPC की धारा 506 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।"

Cause Title: PYNCHEMALANGAKI BAREH VERSUS STATE OF MEGHALAYA

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