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नहीं थम रहा सलमान और 'काला हिरण' विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रोड्यूसर अमित जानी

नहीं थम रहा सलमान खान और 'काला हिरण' फिल्म का विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रोड्यूसर अमित जानी Kala Hiran: फिल्म 'काला हिरण' विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान के पक्ष में फैसला सुनाया था और फिल्म के टीजर पर रोक लगा…

19 अगस्त 2026 को 03:56 pm बजे
नहीं थम रहा सलमान और 'काला हिरण' विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रोड्यूसर अमित जानी

सौजन्य से:- ABP News

नहीं थम रहा सलमान खान और 'काला हिरण' फिल्म का विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रोड्यूसर अमित जानी

Kala Hiran: फिल्म 'काला हिरण' विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान के पक्ष में फैसला सुनाया था और फिल्म के टीजर पर रोक लगाने के लिए कहा था. लेकिन, अब इसके मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और फिल्म 'काला हिरण' के मेकर्स का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रोड्यूसर अमित जानी 'काला हिरण' नाम से फिल्म बना रहे हैं. हालांकि इस पर सलमान खान ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि इसके जरिए उनकी गलत छवि पेश की जा रही है. इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और अदालत ने फिल्म के टीजर और अन्य प्रमोशनल कंटेंट पर रोक लगा दी थी. हालांकि अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए प्रोड्यूसर अमित जानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

सलमान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित जानी

दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश 27 जुलाई को दिया था. अब इस आदेश को अमित ने चुनौती दी है. समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक अमित जानी ने अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने विवादित कंटेंट पर लगी रोक को बहाल करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

हाई कोर्ट के फैसले पर बोले- न्याय सम्मत नहीं था

अमित जानी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'जो 27 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सलमान खान की याचिका पर फैसला आया था कि काला हिरण के टीजर को हटा दें, जितने भी इंटरव्यू हैं उन्हें हटा दें, उसे हमने मान लिया था कोर्ट का सम्मान करते हुए. लेकिन, वो न्याय सम्मत नहीं था. इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि हमारे टीजर को रीस्टोर किया जाए और हाई कोर्ट के आदेश पर जितने भी इंटरव्यू डिलीट कराए गए हैं उन्हें रीस्टोर कराए जाए. किसी भी फ़िल्ममेकर का अधिकार है कि वो जब चाहे अपनी फ़िल्म का टीज़र, ट्रेलर, पोस्टर और फ़र्स्ट लुक रिलीज़ कर सकता है.'

VIDEO | Mumbai: On moving the Supreme Court against the Delhi High Court order directing the removal of the ‘Kaala Hiran’ teaser, Producer Amit Jani says, “The Delhi High Court’s July 27 order directed the removal of the teaser and interviews. While respecting the court, we… pic.twitter.com/IM9pay5eUh

— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026

क्यों है विवाद?

फिल्म का पूरा नाम 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ है. माना जा रहा है कि ये सलमान खान के साल 1998 के काला हिरण केस पर बेस्ड है. हालांकि मेकर्स ने साफ कहा है कि इस फिल्म का सलमान से कोई कनेक्शन नहीं है. हालांकि फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के बाद विवाद और बढ़ गया था. पोस्टर में लीड हीरो को सलमान खान की तरह ब्रेसलेट पहने दिखाया गया था. इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया. सलमान ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां उन्हें राहत की सांस मिली. लेकिन, अमित जानी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.

ये भी पढ़ें: 'उनके कारनामे कैसे रहे हैं, उनकी जवानी कैसी रही है?', कंगना रनौत के 'गटर छाप' वाले बयान पर बोले बाबा रामदेव

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